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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को आठ साल की कैद,12 हजार अर्थदंड

Mon, 17 Mar 2025 11:33 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 17 Mar 2025 11:33 PM IST
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Eight years imprisonment and Rs 12,000 fine for raping a minor
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को झांसा देकर भोपाल ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी धर्मेंद्र को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष साधारण कारावास भुगतनी पड़ेगी।
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धनघटा अंतर्गत ग्राम के रहने वाले पीड़ित पिता ने धनघटा पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी लड़की उम्र 15 वर्ष को एक गांव निवासी आरोपी जो अपने दो भाइयों के साथ भोपाल में रहता है। आरोपी अपनी मां और बहन के माध्यम से लड़की को बहला फुसलाकर व लालच देकर भगा ले गया है। घटना 26 जून 2015 समय की है, थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में दौरान विचारण आरोपी धर्मेंद्र ने आरोप से इनकार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए वादी मुकदमा सहित आठ गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया।
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कोर्ट ने आरोपी धर्मेंद्र को नाबालिग लड़की को बहलाकर भगा ले जाने व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को नालसा स्कीम में 20 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में भी दिए जाने का आदेश दिया है।
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