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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दोषी को आठ माह का सश्रम कारावास व अर्थदंड
Tue, 07 Jan 2025 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 07 Jan 2025 11:41 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने मारपीट के मामले में दोषी को आठ माह का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक माह साधारण कारावास भुगतनी होगी।
थाना महुली अंतर्गत ग्राम कोल्हुआ के वादी मुकदमा ने थाना महुली में 2013 में आरोपी झीनक निवासी कोल्हूआ थाना महुली के विरुद्ध केस दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट ने झीनक को अपशब्द कहने, अप्राकृतिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषमुक्त कर दिया। केवल मारपीट का दोषी पाया गया। अन्य मामलों से उसे मुक्त कर दिया गया।
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एससी-एसटी एक्ट के दोषी को दो साल की सजा
उपरोक्त मामले में क्राॅस केस के दौरान आरोपी महुली थानाक्षेत्र के कोल्हुआ के आरोपी झारखंडेय तिवारी के विरुद्ध थाना महुली में मारपीट, जान से मारने की धमकी तथा एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट में विचारण के उपरांत मारपीट व एसएससी एसटी एक्ट में दोषी पाए जाने पर झारखंडे तिवारी को दो वर्ष सश्रम कारावास व अर्थ दंड से दंडित किया है।
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थाना महुली अंतर्गत ग्राम कोल्हुआ के वादी मुकदमा ने थाना महुली में 2013 में आरोपी झीनक निवासी कोल्हूआ थाना महुली के विरुद्ध केस दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट ने झीनक को अपशब्द कहने, अप्राकृतिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषमुक्त कर दिया। केवल मारपीट का दोषी पाया गया। अन्य मामलों से उसे मुक्त कर दिया गया।
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एससी-एसटी एक्ट के दोषी को दो साल की सजा
उपरोक्त मामले में क्राॅस केस के दौरान आरोपी महुली थानाक्षेत्र के कोल्हुआ के आरोपी झारखंडेय तिवारी के विरुद्ध थाना महुली में मारपीट, जान से मारने की धमकी तथा एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट में विचारण के उपरांत मारपीट व एसएससी एसटी एक्ट में दोषी पाए जाने पर झारखंडे तिवारी को दो वर्ष सश्रम कारावास व अर्थ दंड से दंडित किया है।
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