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Sant Kabir Nagar News: आठ आरोपियाें को मिली कारावास की सजा

Fri, 09 Aug 2024 03:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 09 Aug 2024 03:41 AM IST
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Eight accused got prison sentence
- क्राॅस केस के मामले में विशेष न्यायाधीश ने दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कमलेश कुमार की अदालत ने दो अलग-अलग मामलोें में आठ आरोपियों को विभिन्न समयावधि तक कारावास की सजा सुनाई है।

पहला मामला हर्रैया क्षेत्र के हाही गांव का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 27 मार्च 2013 की है। गांव निवासी दीपक कुमार ने हर्रैया थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव के ही राम संवारे के घर के सामनेे मोबाइल फोन पर बात करने को लेकर उनसे विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी राम संवारे और उनके पुत्र चंद्रशेखर, उमानाथ और पत्नी मालती लाठी-डंडे से लैस होकर उनके दरवाजे पर चढ़ आए। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए, जिसमें दीपक के भाई सुनील को चोट भी आई।

इस मामले पुलिस चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को दो वर्ष की साधारण कारावास और 5500 रुपये प्रत्येक को अर्थदंड की सजा सुनाई। अदा ने करने पर संबंधित को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं इस घटना के बाद दूसरे पक्ष से कराए गए क्राॅस केस के मामले में भोलनाथ की ओर से 27 मार्च 2013 को तहरीर में बताया गया मोबाइल से बात करने के लेकर हुए विवाद के बाद गांव के दीपक, सुनील पुत्रगण राम सजीवन, गोविंद पुत्र मंशाराम, राम विलास पुत्र विफई ने लाठी डंडे से लैस होकर उनके दरवाजे पर चढ़ आए। उनके भाई उमानाथ और पिता को मारने लगे। बीच- बचाव करने जब बहन भाग्यमती देवी पहुंची तो आरोपियों ने प्राणघातक हमला कर दिया।
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मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दूसरे पक्ष के दीपक, सुनील, गोविंद और राम विलास को दोषी करार देते हुए सभी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को 13 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदा न देने पर 7 माह 21 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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