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Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से किया दंडित

Sat, 31 Aug 2024 12:04 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Aug 2024 12:04 AM IST
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Dowry death accused punished with life imprisonment and fine
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से बाद 30 अगस्त को एएसजे/ पाॅक्सो एक्ट प्रथम की कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में पंजीकृत दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त रमेश शुक्ला पुत्र स्वर्गीय सुभाष शुक्ला निवासी मीरगंज को धारा 302 के आरोप में दोषी पाया गया। उसे आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि वादी मुकदमा के विधिक प्रतिनिधि को देय होगी। अभियुक्त के इस मामले में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अभियुक्त की सजा के संबंध में वारंट बनाकर उन्हें सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजा जाए।
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