फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Disagreement between two sides over Eid-e-Milad-un-Nabi procession; SDM holds hearing.

Sant Kabir Nagar News: ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर दोनों पक्ष असहमत, एसडीएम ने की सुनवाई

Thu, 20 Aug 2026 11:43 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Disagreement between two sides over Eid-e-Milad-un-Nabi procession; SDM holds hearing.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

धर्मसिंहवा। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस की स्वीकृति के लिए दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद के समाधान के लिए बृहस्पतिवार को एसडीएम मेंहदावल राजकुमार ने दोनों पक्षों की बात सुनी। दुआ पढ़ने और जुलूस के नेतृत्व को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पा रही है। मामले में एक पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने एसडीएम से 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम राजकुमार सीओ सर्वदवन सिंह के साथ मदरसे पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद थाने पर दोनों पक्षों के साथ बैठक कर जुलूस को लेकर उनकी आपत्तियां और दावे सुने। एसडीएम ने दोनों पक्षों से अपने-अपने विचार लिखित रूप में देने को कहा और आपसी सहमति बनाकर शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की अपील की।
विज्ञापन

बताया जाता है कि दो वर्षों में अलग-अलग पक्षों को जुलूस निकालने की स्वीकृति मिल चुकी है। इसी को लेकर इस बार विवाद की स्थिति बनी है। एक पक्ष ने हाईकोर्ट में पक्षकार बनकर फरियाद रखी है। एक पक्ष के मौलाना अली अहमद दारुल उलूम अहमदिया मेराजुल उलूम के प्रधानाचार्य रहते जुलूस का नेतृत्व करते थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी जुलूस को लेकर उनकी भूमिका को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मदरसे के प्रबंधक पद को लेकर भी पहले विवाद रहा है। वर्ष 2022 के बाद प्रबंधक अकबाल अहमद के पक्ष में न्यायालय का फैसला आने के बाद जुलूस को लेकर भी विवाद सामने आने लगा। प्रबंधक अकबाल अहमद का कहना है कि जुलूस मदरसे से जुड़ा है, इसलिए मदरसे से जुड़े शिक्षक या अन्य जिम्मेदार लोगों को ही जुलूस की स्वीकृति मिलनी चाहिए और वही दुआ पढ़ाएं।
दूसरे पक्ष की भी अपनी दावेदारी है। प्रशासन दोनों पक्षों के तर्कों और लिखित पक्ष के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई करेगा।ह
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed