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चार पर छेड़खानी का केस दर्ज करने का आदेश

Tue, 29 Jan 2019 11:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jan 2019 11:57 PM IST
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चार पर छेड़खानी का केस दर्ज करने का आदेश
चार पर छेड़खानी का केस दर्ज करने का आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक द्वितीय) संदीप जैन की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने को गंभीरता से संज्ञान में लिया है। उन्होंने इस मामले में घनघटा पुलिस को चार लोगों के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने कहा है कि उनकी नाबालिग बीते साल 12 जुलाई को सुबह में नौ बजे के करीब धान की रोपाई के लिए जरई उखाड़ने खेत में गई थी। आरोप लगाया है कि उसी दौरान इसी एक गांव निवासी युवक उसे अकेला पाकर उसके साथ जोर-जबरदस्ती करने लगा। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंच गए। लोगों के पहुंचने पर आरोपी जान माल की धमकी देते हुए चला गया। पीड़िता ने घर आकर मां को इसकी जानकारी दी। उसके बाद उलाहना लेकर आरोपी के घर गए। वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी डंडा लेकर दौड़ा लिया तथा जानमाल की धमकी दी। पीड़िता ने इस बात की सूचना 1090 पर दी। पुलिस ने इस मामले का अल्पीकरण करते हुए आरोपी को शांतिभंग में चालान कर दिया। इसके बाद कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय ने धनघटा पुलिस को इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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