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Sant Kabir Nagar News: गोवध के आरोपी को जेल में बिताई अवधि की सजा
Wed, 07 Aug 2024 10:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 07 Aug 2024 10:56 PM IST
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- 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के बाद गोवध निवारण अधिनियम के तहत आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि व 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद एसीजे (जेडी) द्वितीय की कोर्ट ने थाना धर्मसिंहवा पर पंजीकृत गोवध निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी सादिक अली पुत्र अजीम निवासी कोड़रा टोला इस्लामनगर थाना नौगड़ जनपद सिद्धार्थनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि व 2500 रुपये के अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दंडित किया। अदा न करने पर आरोपी को दो दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के बाद गोवध निवारण अधिनियम के तहत आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि व 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद एसीजे (जेडी) द्वितीय की कोर्ट ने थाना धर्मसिंहवा पर पंजीकृत गोवध निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी सादिक अली पुत्र अजीम निवासी कोड़रा टोला इस्लामनगर थाना नौगड़ जनपद सिद्धार्थनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि व 2500 रुपये के अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दंडित किया। अदा न करने पर आरोपी को दो दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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