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Sant Kabir Nagar News: हेल्थ बीमा कंपनी को 4,28,140 रुपये भुगतान करने का आदेश

Fri, 02 Jun 2023 11:32 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Jun 2023 11:32 PM IST
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court news compancetion
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा क्लेम देने पर रेली गेयर हेल्थ बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक गोरखपुर को बीमा क्लेम की धनराशि 383140 रुपये के साथ ही मुकदमा खर्च 15 हजार और मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए 30 हजार रुपये सहित कुल 4,28,140 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
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अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि इंदू सिंह निवासी मुखलिसपुर रोड खलीलाबाद ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल कर कहा कि मेरे पति राजेश कुमार सिंह महाराष्ट्र के नागपुर शहर में नौकरी करते थे। पीड़ित भी पति के साथ रहती थी। शहर नागपुर महाराष्ट्र में नौकरी के दौरान विपक्षी गण का एजेंट 2014 में मिला और और विपक्षी गण की विभिन्न योजनाओं के विषय में मुझसे तथा पति से बात कर के बीमा के बारे में प्रलोभित व प्रोत्साहित किया। अपनी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विपक्षी गण की केयर प्लान के अंतर्गत चेक के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान करके पालिसी के माध्यम से अपना स्वास्थ्य बीमा कराया, जिसकी वैधता 11 मार्च 2014 से 10 मार्च 2015 तक थी तथा बीमित राशि तीन लाख रुपये थी। इसके बाद भी प्रीमियम जमा होता रहा।
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माह जनवरी 2021 में पीड़ित के पति राजेश कुमार की तबीयत खलीलाबाद में खराब हुई। गोरखपुर और लखनऊ उनका इलाज हुआ, जिस पर कुल 3,65,225.95 रुपये खर्च हुआ। बाद में राम मनोहर लोहिया हास्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया, जहां आठ अप्रैल 2021 को हास्पिटल में इलाज के दौरान पति की मृत्यु हो गई। दवा इलाज में लगभग 25 लाख रुपये खर्च हुए। विपक्षी गण ने इलाज के दौरान कोई मदद नहीं किया। दवा इलाज के पर्चे तथा भुगतान किए बिलों को कर्मचारी व एजेंट ले लिए और मात्र 66, 860 रुपये ही भुगतान किया। उसके बाद परिवाद पत्र दाखिल किय। विपक्षीगण हाजिर होकर अपनी बात आयोग में रखे। साथ ही परिवादी के अधिवक्ता पीड़ित की तरफ से बहस किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने माना कि पीड़ित के पति की मृत्यु बीमा काल में हुई कंपनी को चाहिए की मृतक के वारिस को संपूर्ण भुगतान करें। आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव, संतोष ने बीमा कंपनी को 383140 रुपये का भुगतान मय आठ प्रतिशत ब्याज की दर से 60 दिन के अंदर भुगतान करें। साथ ही हुई शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट एवं मुक़दमा खर्च के रूप में 45 हजार रुपये दिए जाने के आदेश दिए।
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