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Sant Kabir Nagar News: जेई पर एसिड अटैक मामले में दंपती को 10 साल की सजा

Wed, 28 Aug 2024 02:27 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 28 Aug 2024 02:27 AM IST
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Couple sentenced to 10 years in JE acid attack case
- अदालत ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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- जेई की शादी तय होने पर नाराज होकर किया था हमला
संवाद न्यूज एजेंसी



संतकबीरनगर। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तैनात जेई पर तेजाब फेंकने के मामले में दोषी दंपती को अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह द्वितीय की कोर्ट ने दोषी दंपती पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दंपती को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेई की शादी तय होने से नाराज होकर महिला ने पति के साथ मिलकर हमला किया था।
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामला साल 2014 का है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मटिहना निवासी जेई पवन कुमार आर्य ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह गोरखपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तैनात हैं। 14 दिसंबर 2014 को उनकी शादी की तिथि तय थी। 13 दिसंबर को वह खरीदारी के लिए परिवार के साथ शहर के गोला बाजार गए थे। पवन के मुताबिक शाम करीब छह बजे उनके मोहल्ले की रहने वाली विनीता उर्फ पिंकी पत्नी उमाशंकर न उन्हें फोन करके नेदुला चौराहे पर बुलाया।
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पवन के मुताबिक वह बाइक से सेंट थामस स्कूल के पास पहुंचे जहां विनीता मौजूद थी। विनिता ने पवन से घर पहुंचाने के लिए कहा और बाइक पर बैठ गई। पवन ने बाइक स्टार्ट ही की थी कि विनीता ने शॉल के नीचे छिपाकर रखी एसिड भरी बोतल निकाल ली। इसके बाद झटके से पवन के सिर और चेहरे पर एसिड उड़ेल कर हाईवे की तरफ भाग गई। वहां पहले से मौजूद पति उमाशंकर के साथ वह भाग निकली। पिता और चाचा पवन को इलाज के लिए मेडिकल काॅलेज ले गए। उनकी आंख और चेहरा बुरी तरह झुलस गया था।
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सात लोगों की गवाही के बाद अदालत ने दिया फैसला
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह के मुताबिक पवन और विनीता के बीच नजदीकियां थीं। पवन की शादी तय होने की वजह से वह नाराज थी। इसी वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। बाद में कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने न्यायालय में आरोपी विनीता और उमाशंकर के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और तेजाब से हमला करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में अदालत में पीड़ित पवन कुमार आर्य समेत सात लोगों की गवाही हुई।


पति को षड्यंत्र और हमले में शामिल होने की सजा
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह द्वितीय की कोर्ट ने ग्राम पड़ोखर थाना कोतवाली खलीलाबाद निवासी विनीता उर्फ पिंकी को एसिड से जेई के सिर व चेहरे पर हमला करने तथा उसके पति ओमशंकर उर्फ उमाशंकर को आपराधिक षड्यंत्र रचने और एसिड फेंक कर हमला करने में शामिल होने का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी दंपती को छह की माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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