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Sant Kabir Nagar News: चोरी के दो मामले में दोषी को 3 वर्ष 9 माह का कारावास व अर्थदंड

Fri, 23 Jan 2026 01:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 23 Jan 2026 01:40 AM IST
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Convicted in two cases of theft, sentenced to 3 years and 9 months imprisonment and fine
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नंबर प्लेट बदलकर चोरी की बाइक का उपयोग करने के दो अलग-अलग मामले में दोषी को कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 22 जनवरी को न्यायालय एएसजे प्रथम कोर्ट ने थाना महुली पर पंजीकृत अभियोग के मामले में आरोपी अर्जुन वर्मा निवासी महुली पठान टोला पक्का चौक को उसके जुर्म स्वीकार करने पर 3 वर्ष 9 माह कारावास व 600 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 3 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। इसी तरह एक अन्य मामले में न्यायालय ने दोषी को चोरी के मामले में 3 वर्ष 9 माह कारावास व 800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 3 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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