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Sant Kabir Nagar News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 14 साल की सजा

Fri, 03 Jul 2026 11:51 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2026 11:51 PM IST
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Convict under NDPS Act sentenced to 14 years in prison.
संतकबीरनगर। जनपद में करीब 11 वर्ष पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस के अनुसार, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद बब्बन यादव ने सात नवंबर 2015 को सेमरा राजा थाना घुघली, जनपद महाराजगंज निवासी गयासुद्दीन को तीन किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में कोतवाली खलीलाबाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
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विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को एएसजे/एफटीसी द्वितीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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