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Sant Kabir Nagar News: नमकीन का पैकेट खाली निकलने पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया 30 हजार रुपये जुर्माना
Mon, 01 Sep 2025 11:15 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 01 Sep 2025 11:15 PM IST
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने नमकीन का पैकेट खाली निकलने पर एक नामी नमकीन कंपनी और यादव काॅफी कॉर्नर बैंक चौराहा खलीलाबाद पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जिला उपभोक्ता फोरम ने भुजिया नमकीन की कीमत मय 10 प्रतिशत ब्याज आदेश के दिनांक से साठ दिन के अंदर पीड़ित को अदा करने का आदेश दिया है। खलीलाबाद अंतर्गत शुगर मिल रोड खलीलाबाद निवासी जय नारायण पुत्र भगवानदीन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल कर कथन किया कि वह जिला उपभोक्ता आयोग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। नौकरी के कारण खलीलाबाद शहर में निवास करते हैं। 18 जनवरी 2024 को उनके घर रिश्तेदार आए थे। उनकी आवभगत के लिए उन्होंने यादव काॅफी कॉर्नर बैंक चौराहा खलीलाबाद की दुकान से पांच पैकेट हल्दीराम भुजिया 100 रुपये में खरीदा था।
नमकीन को रिश्तेदारों के सामने परोसते समय एक पैकेट खाली निकला। उसे हवा से फुलाकर पैक कर दिया गया था। इससे उन्हे रिश्तेदारों के सामने शर्मसार होना पड़ा। वहीं विपक्षी ने पैकेट लेने से इन्कार कर दिया। 15 फरवरी 25 को हल्दीराम के प्रबंधक को रजिस्टर डाक से नोटिस भेजा। इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं की।
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उपभोक्ता ने विपक्षी पर आरोप लगाया कि उसने मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में चूक किया है। पीड़ित ने मजबूर होकर जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उपभोक्ता आयोग ने पक्षों की बहस को सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रबंधक हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड व प्रबंधक यादव काॅफी कॉर्नर के विरुद्ध फैसला सुनाया है। संवाद
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जिला उपभोक्ता फोरम ने भुजिया नमकीन की कीमत मय 10 प्रतिशत ब्याज आदेश के दिनांक से साठ दिन के अंदर पीड़ित को अदा करने का आदेश दिया है। खलीलाबाद अंतर्गत शुगर मिल रोड खलीलाबाद निवासी जय नारायण पुत्र भगवानदीन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल कर कथन किया कि वह जिला उपभोक्ता आयोग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। नौकरी के कारण खलीलाबाद शहर में निवास करते हैं। 18 जनवरी 2024 को उनके घर रिश्तेदार आए थे। उनकी आवभगत के लिए उन्होंने यादव काॅफी कॉर्नर बैंक चौराहा खलीलाबाद की दुकान से पांच पैकेट हल्दीराम भुजिया 100 रुपये में खरीदा था।
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नमकीन को रिश्तेदारों के सामने परोसते समय एक पैकेट खाली निकला। उसे हवा से फुलाकर पैक कर दिया गया था। इससे उन्हे रिश्तेदारों के सामने शर्मसार होना पड़ा। वहीं विपक्षी ने पैकेट लेने से इन्कार कर दिया। 15 फरवरी 25 को हल्दीराम के प्रबंधक को रजिस्टर डाक से नोटिस भेजा। इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं की।
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उपभोक्ता ने विपक्षी पर आरोप लगाया कि उसने मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में चूक किया है। पीड़ित ने मजबूर होकर जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उपभोक्ता आयोग ने पक्षों की बहस को सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रबंधक हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड व प्रबंधक यादव काॅफी कॉर्नर के विरुद्ध फैसला सुनाया है। संवाद