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Sant Kabir Nagar News: आठ दुकानदारों का चालान, दाल का लिया नमूना
Wed, 02 Apr 2025 11:22 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 02 Apr 2025 11:22 PM IST
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बखिरा में मीट की दुकान की जांच करते खाद्य अधिकारी
संतकबीरनगर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बुधवार को बखिरा क्षेत्र में छापा मारा। इस दौरान चार मीट विक्रेता और चार गुड विक्रेता जो बिना लाइसेंस के दुकान संचालित कर रहे थे उनका चालान किया। इन दुकानदारों के विरुद्ध एडीएम न्यायालय में केस दायर होगा। वहीं एक दुकान से बाकला दाल और साबूदाना का नमूना लिया।
सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार ने बताया कि लोगाें को नवरात्र पर्व के दृष्टिगत शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए रामनरेश किराना स्टोर नंदौर से बाकला दाल का एक व एक नमूना साबूदाना का लिया गया। इसके साथ ही नंदौर से ही चार गुड निर्माता जिसमें श्यामधर चौधरी पुत्र स्वर्गीय शिव पूजन रानीपुर, रामलौट चौधरी पुत्र मोतीलाल चौधरी रानीपुर, मो. जफर पुत्र मो. हुसैन, सुमन प्रकाश पुत्र रामराज रानीपुर की जांच की गई।
बिना खाद्य पंजीकरण के व्यवसाय चलाने पर इनका चालान किया गया। इसके साथ ही बखिरा में अफरोज कुरैशी, सैफ अली, जैनुलाब्दीन और बलीउल्लाह का बिना खाद्य पंजीकरण के मीट व्यवसाय करने पर चालान कर दुकान बंद कराया गया। इन सभी के खिलाफ एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संग्रहित किए गए नमूनों को खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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इस दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह, बृजेश कुमार, मिश्रीलाल, सच्चिदानंद गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार ने बताया कि लोगाें को नवरात्र पर्व के दृष्टिगत शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए रामनरेश किराना स्टोर नंदौर से बाकला दाल का एक व एक नमूना साबूदाना का लिया गया। इसके साथ ही नंदौर से ही चार गुड निर्माता जिसमें श्यामधर चौधरी पुत्र स्वर्गीय शिव पूजन रानीपुर, रामलौट चौधरी पुत्र मोतीलाल चौधरी रानीपुर, मो. जफर पुत्र मो. हुसैन, सुमन प्रकाश पुत्र रामराज रानीपुर की जांच की गई।
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बिना खाद्य पंजीकरण के व्यवसाय चलाने पर इनका चालान किया गया। इसके साथ ही बखिरा में अफरोज कुरैशी, सैफ अली, जैनुलाब्दीन और बलीउल्लाह का बिना खाद्य पंजीकरण के मीट व्यवसाय करने पर चालान कर दुकान बंद कराया गया। इन सभी के खिलाफ एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संग्रहित किए गए नमूनों को खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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इस दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह, बृजेश कुमार, मिश्रीलाल, सच्चिदानंद गुप्ता आदि मौजूद रहे।