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कोर्ट के आदेश पर कोटेदार के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज

Fri, 17 Dec 2021 12:03 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 12:03 AM IST
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case registerd after court order
कोर्ट के आदेश पर कोटेदार के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज
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धनघटा। कोर्ट के आदेश पर महुली पुलिस ने बृहस्पतिवार को पानाराम के कोटेदार के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
पानाराम निवासी फूलचंद्र का कहना है कि वह और गांव के कुछ ग्रामीणों ने 23 सितंबर 2019 को डीएम से गांव के कोटेदार अमरजीत के खिलाफ शिकायत की। आरोप लगाया कि गांव में अंत्योदय के 16 व पात्र गृहस्थी के 39 लाभार्थियों को कम अनाज दिया जा रहा है। घटतौली का भी आरोप लगाया। एसडीएम ने 25 अक्टूबर 2019 को जांच की। जांच में शिकायत की पुष्टि हुई। एसएीएम ने कोटेदार अमरजीत के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। खुद को फंसता देख कोटेदार अमरजीत ने फर्जी तरीके से आवेदक तथा अन्य ग्रामीणों का फर्जी शपथ पत्र बनाकर पेश कर दिया। सप्लाई इंस्पेक्टर की जांच में शपथ फर्जी पाया गया। इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। एसओ रणविजय सिंह ने बताया कि कोटेदार अमरजीत के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया गया है। विवेचना से जो तथ्य सामने आएगा, आगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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