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पिता-पुत्र समेत तीन पर लूट का केस दर्ज
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पिता-पुत्र समेत तीन पर लूट का केस दर्ज
संतकबीरनगर। कोतवाली पुलिस ने रविवार देर शाम एक गांव निवासी पिता-पुत्र समेत तीन लोगों पर मारपीट, लूट के आरोप और एससी-एससी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की।
पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हो गई है। उसके बगल गांव का रहने वाला एक युवक शादी का झांसा देकर उसे अपने बीज भंडार पर बुलाकर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। जब उसने शादी की बात की तो युवक ने इंकार कर दिया और उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इस संबंध में दुष्कर्म का केस दर्ज कराई थी।
मामला कोर्ट में लंबित है। इसी मुकदमे में वह अपना बयान देने बेटी के साथ साइकिल से जा रही थी। रास्ते में आरोपी, अपने भाई और पिता के साथ मिलकर उसे रोक लिया। बयान देने पर जानमाल की धमकी दी। आरोप है कि तीनों ने उसे पीटा और पर्स में रखे 2000 रुपये छीन लिए। आरोप है कि साक्ष्य मिटाने के लिए लोग कभी भी उसके साथ अप्रिय घटना कर सकते हैं।
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इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोतवाल विजय नारायन प्रसाद ने बताया कि आरोपी युवक और उसके भाई व पिता के खिलाफ लूट, मारपीट, जानमाल की धमकी देने के आरोप और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
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संतकबीरनगर। कोतवाली पुलिस ने रविवार देर शाम एक गांव निवासी पिता-पुत्र समेत तीन लोगों पर मारपीट, लूट के आरोप और एससी-एससी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की।
पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हो गई है। उसके बगल गांव का रहने वाला एक युवक शादी का झांसा देकर उसे अपने बीज भंडार पर बुलाकर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। जब उसने शादी की बात की तो युवक ने इंकार कर दिया और उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इस संबंध में दुष्कर्म का केस दर्ज कराई थी।
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मामला कोर्ट में लंबित है। इसी मुकदमे में वह अपना बयान देने बेटी के साथ साइकिल से जा रही थी। रास्ते में आरोपी, अपने भाई और पिता के साथ मिलकर उसे रोक लिया। बयान देने पर जानमाल की धमकी दी। आरोप है कि तीनों ने उसे पीटा और पर्स में रखे 2000 रुपये छीन लिए। आरोप है कि साक्ष्य मिटाने के लिए लोग कभी भी उसके साथ अप्रिय घटना कर सकते हैं।
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इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोतवाल विजय नारायन प्रसाद ने बताया कि आरोपी युवक और उसके भाई व पिता के खिलाफ लूट, मारपीट, जानमाल की धमकी देने के आरोप और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।