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Sant Kabir Nagar News: पीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज की निलंबित प्रिंसिपल पर गबन व धोखाधड़ी का केस
Tue, 08 Jul 2025 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 08 Jul 2025 11:40 PM IST
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संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर के पीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज की निलंबित प्रधानाचार्य पर कोतवाली पुलिस ने एमडीएम, ड्रेस खरीद समेत अन्य मामले में गबन व धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
प्रबंधक ने मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप है कि विभिन्न मद में प्रबंधक ने 5,16,581 रुपये धोखाधड़ी करके गबन कर लिया। पुलिस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक पवन कुमार छापड़िया ने कोतवाली पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त एवं शासकीय वित्तीय सहायता से संचालित है। काॅलेज में अरुंधती मूल निवासी आवास विकास काॅलोनी योजना-3 झूसी जनपद प्रयागराज कार्यवाहक प्रधानाचार्य रही हैं। इन पर विभिन्न मदों में गबन का आरोप था। इसके बाद एडी बेसिक ने मामले की जांच की।
जिसमें वह दोषी पाई गईं। दोषी पाए जाने के बाद एडी बेसिक ने 20 जनवरी 2024 को कार्रवाई के लिए बीएसए को निर्देशित किया।
मामला डीआईओएस का होने की वजह से बीएसए ने 14 फरवरी 2024 को डीआईओएस को पत्र भेजा। जिसके बाद डीआईओएस ने विद्यालय के प्रबंधक को 28 मार्च 2024 को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। प्रकरण की जांच के लिए 9 जून 2024 को जांच समिति का गठन किया गया।
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जांच समिति ने प्रधानाचार्य अरुंधती को अपना पक्ष रखने के लिए प्रर्याप्त समय दिया। जिस पर उनका स्पष्टीकरण सही नहीं पाया गया। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही जांच समिति ने प्रधानाचार्य पर शासकीय धन के दुरुपयोग एवं गबन किए जाने का साक्ष्य मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की संस्तुति प्रदान किया था। जांच समिति की संस्तुति के आधार पर केस दर्ज कराया गया है।
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प्रबंधक ने मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप है कि विभिन्न मद में प्रबंधक ने 5,16,581 रुपये धोखाधड़ी करके गबन कर लिया। पुलिस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक पवन कुमार छापड़िया ने कोतवाली पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त एवं शासकीय वित्तीय सहायता से संचालित है। काॅलेज में अरुंधती मूल निवासी आवास विकास काॅलोनी योजना-3 झूसी जनपद प्रयागराज कार्यवाहक प्रधानाचार्य रही हैं। इन पर विभिन्न मदों में गबन का आरोप था। इसके बाद एडी बेसिक ने मामले की जांच की।
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जिसमें वह दोषी पाई गईं। दोषी पाए जाने के बाद एडी बेसिक ने 20 जनवरी 2024 को कार्रवाई के लिए बीएसए को निर्देशित किया।
मामला डीआईओएस का होने की वजह से बीएसए ने 14 फरवरी 2024 को डीआईओएस को पत्र भेजा। जिसके बाद डीआईओएस ने विद्यालय के प्रबंधक को 28 मार्च 2024 को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। प्रकरण की जांच के लिए 9 जून 2024 को जांच समिति का गठन किया गया।
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जांच समिति ने प्रधानाचार्य अरुंधती को अपना पक्ष रखने के लिए प्रर्याप्त समय दिया। जिस पर उनका स्पष्टीकरण सही नहीं पाया गया। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही जांच समिति ने प्रधानाचार्य पर शासकीय धन के दुरुपयोग एवं गबन किए जाने का साक्ष्य मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की संस्तुति प्रदान किया था। जांच समिति की संस्तुति के आधार पर केस दर्ज कराया गया है।