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Sant Kabir Nagar News: डेढ़ लाख की धोखाधड़ी के पांच आरोपियों पर केस
Wed, 09 Jul 2025 11:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 09 Jul 2025 11:58 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत ने रूस भेजने के नाम पर डेढ़ लाख की धोखाधड़ी करने वाले पांच आरोपियों पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ये सभी आरोपी गोरखपुर के रहने वाले हैं।
थाना महुली क्षेत्र महुआड़ाबर गांव निवासी धर्मपाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि वह पुट्टी पालिश का काम करता है। गांव के जितेंदर के यहां भागीरथी ने उनसे कहा कि वह उनको रशिया (रूस) भेज देंगे। 25 दिसंबर 2024 को गोरखपुर सिघड़िया ऑफिस लेकर गए। वहां श्रेया वर्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर देते हुए डेढ़ लाख रुपया मांगा और रूस भेजने की बात कहते हुए उनकी सेलरी 60 हजार रुपया महीना बताया। उसने नगद व ऑनलाइन पैसा रसिया जाने के लिए दे दिया।
10 फरवरी 2025 का फ्लाइट का फर्जी टिकट दिया। वह मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो श्रेया वर्मा ने कहा कि टिकट कैंसिल हो गया है। दो दिन रुकने के बाद श्रेया वर्मा का फोन आया कि आप लौट आइये पैसा आप का वापस कर देंगे। पीड़ित कई बार अपना पैसा मांगा तो नहीं मिला। 10 अप्रैल को गोरखपुर ऑफिस गया तो ऑफिस बंद था। भागीरथी व श्रेया वर्मा दोनों ने फोन पर अपशब्द कहते हुए उनको अपमानित किया।
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विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद भागीरथी निवासी परसिया थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर व श्रेया वर्मा निवासी जे 12 झरना टोला खोराबार गोरखपुर के साथ ही दो तीन अज्ञात के खिलाफ एसओ महुली को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
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थाना महुली क्षेत्र महुआड़ाबर गांव निवासी धर्मपाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि वह पुट्टी पालिश का काम करता है। गांव के जितेंदर के यहां भागीरथी ने उनसे कहा कि वह उनको रशिया (रूस) भेज देंगे। 25 दिसंबर 2024 को गोरखपुर सिघड़िया ऑफिस लेकर गए। वहां श्रेया वर्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर देते हुए डेढ़ लाख रुपया मांगा और रूस भेजने की बात कहते हुए उनकी सेलरी 60 हजार रुपया महीना बताया। उसने नगद व ऑनलाइन पैसा रसिया जाने के लिए दे दिया।
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10 फरवरी 2025 का फ्लाइट का फर्जी टिकट दिया। वह मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो श्रेया वर्मा ने कहा कि टिकट कैंसिल हो गया है। दो दिन रुकने के बाद श्रेया वर्मा का फोन आया कि आप लौट आइये पैसा आप का वापस कर देंगे। पीड़ित कई बार अपना पैसा मांगा तो नहीं मिला। 10 अप्रैल को गोरखपुर ऑफिस गया तो ऑफिस बंद था। भागीरथी व श्रेया वर्मा दोनों ने फोन पर अपशब्द कहते हुए उनको अपमानित किया।
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विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद भागीरथी निवासी परसिया थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर व श्रेया वर्मा निवासी जे 12 झरना टोला खोराबार गोरखपुर के साथ ही दो तीन अज्ञात के खिलाफ एसओ महुली को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।