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Sant Kabir Nagar News: भाजपा नेता पर पूर्व विधायक के भतीजे की पिटाई का आरोप

Wed, 22 Jul 2026 10:51 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2026 10:51 PM IST
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BJP leader accused of beating up former MLA's nephew.
महुली थाने में सुलह समझौता के लिए बैठे भाजपा नेता व पीड़ित पक्ष के लोग। संवाद
महुली। धनघटा विधानसभा क्षेत्र के एक पूर्व विधायक के भतीजे ने भाजपा के एक वरिष्ठ नेता पर उसे अगवा करके पिटाई करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची महुली पुलिस ने पार्टी के एक कार्यक्रम स्थल से पीड़ित और भाजपा नेता को लेकर थाने ले आई। जहां दोनों पक्षों में सुलह कर मामला खत्म कर लिया। हालांकि पीड़ित का आरोप है कि सत्ता के दबाव में समझौता हुआ है। उच्चाधिकारियों से इसकी शिकायत करने की बात कही।
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महुली थाना क्षेत्र के ग्राम मोहबरा निवासी जगन्नाथ चौहान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह नाथनगर में स्थित पोस्ट ऑफिस में सहायक पोस्टमास्टर है। बुधवार को वह डाक लेकर गणपतगंज नाथनगर पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो हनुमान की किराने की दुकान के पास राहुल श्रीवास्तव ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया।
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पीड़ित का कहना है कि इस पिटाई से उसकी आंख और कान में गंभीर चोटें आई है। पीड़ित का आरोप है कि मारने के बाद उसे जबरिया गाड़ी में बैठाकर मुखलिसपुर में स्थित एक मैरिज हाल में भाजपा द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में ले गए। जहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया।
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परिजनों ने इसकी सूचना मुखलिसपुर चौकी पुलिस को दी तो पुलिस पीड़ित और भाजपा नेता दोनों को महुली थाने ले आई। जहां भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंच गए। बताया जाता है कि राहुल श्रीवास्तव भाजपा के गोरखपुर महानगर के पूर्व अध्यक्ष हैं, जबकि पीड़ित धनघटा के पूर्व विधायक दशरथ प्रसाद चौहान का भतीजा है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के अलावा पूर्व विधायक दशरथ प्रसाद चौहान भी थाने पहुंच गए।
मामले के पीछे रुपये के लेनदेन की बात सामने आई है। राहुल श्रीवास्तव का कहना है कि पीड़ित उनका रुपया बकाया है जिस पर मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामले में सुलह करा दी। उन्होंने मारपीट के आरोप से इन्कार किया।

सुलह होने के बाद पीड़ित ने दबाव बनाकर सुलह कराने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से इसकी शिकायत करने की बात कही है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष दुर्गेश पांडेय ने बताया कि उन्हें तहरीर मिलने के कुछ ही देर बाद दोनों पक्षों ने एक साथ पहुंचकर सुलहनामा प्रस्तुत कर दिया। पीड़ित ने किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से मना कर दिया।
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