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Sant Kabir Nagar News: जानलेवा हमला मामले में जमानत अर्जी खारिज

Fri, 30 Oct 2026 11:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 11:57 PM IST
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Bail plea rejected in attempted murder case
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने थाना बेलहर कला क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग की टीम पर हमला करने और अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में अभियुक्त हकीमुल्लाह व सरबरे आलम निवासी जंगल दशहर, थाना बेलहर कला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इन लोगों ने वन विभाग के अधिकारी पर अवैध रूप से पेड़ काटे जाने विरोध करने पर कुल्हाड़ी और रॉड से हमला किया था।
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गोविंद त्रिपाठी मेंहदावल रेंज में वन रक्षक हैं। तीन अक्तूबर की शाम करीब 5:30 बजे सूचना मिली कि ग्राम जंगल दशहर में हकीमुल्लाह, सदरे आलम, सरवरे आलम, फारुख व नजमुल द्वारा वन विभाग के अधीन संरक्षित पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। मना करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जब मौके पर पहुंचकर रिजर्व फॉरेस्ट की लकड़ी काटकर ट्रैक्टर से ले जाने से रोका गया, तो अभियुक्तों ने लोहे की कुल्हाड़ी और रॉड से जान से मारने की नीयत से टीम पर हमला कर दिया।
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इस हमले में सरकारी कर्मचारियों को गंभीर चोटें आईं और गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। अजीत सिंह और आदित्य सिंह को भी चोटें आई हैं। अदालत ने अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने, वन विभाग की लकड़ी चोरी करने और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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