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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 14 Feb 2024 12:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 14 Feb 2024 12:09 AM IST
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Bail of rape accused rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने तथा पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्य प्रकाश ने कहा कि पीड़िता की मां ने थाना धनघटा में तहरीर दिया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को 25 जनवरी को आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। 31 जनवरी को लाकर गांव के बाहर छोड़ दिया। उसकी लड़की ने सब बात बताई तो वह लड़की के साथ थाने पर गई।
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थाने पर तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। आरोपी ने कोर्ट में अपना जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। कहा कि वह जिला कारागार में निरुद्ध है और निर्दोष है। पीड़िता ने भी पुलिस व मजिस्ट्रेट को दिए बयान में कहा कि आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के बाद थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम के 21 वर्षीय आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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