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Sant Kabir Nagar News: भतीजे के अपहरण की आरोपी चाची की जमानत निरस्त
Sat, 24 May 2025 12:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 24 May 2025 12:14 AM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने बालक को बहला फुसलाकर मुंबई ले जाकर उसका यौन शोषण करने वाली चाची की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। महिला पर आरोप है कि पीड़िता के नाबालिग बेटे को बहला फुसलाकर भगा ले गई और उसके साथ कई बार जबरदस्ती संबंध बनाए। मामला मेंहदावल क्षेत्र का है।
पीड़ित नाबालिग बालक की मां ने प्रार्थना पत्र में कहा कि आरोपी महिला जो लगभग 32 साल की है रिश्ते में बालक की चाची लगती है। बालक को अपने प्रभाव में करके 23 जनवरी 2025 को लेकर लापता हो गई। आरोप लगाया कि नाबालिग बेटे का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया। आरोपी महिला बेटे के साथ कोई अनहोनी की आशंका जताई थी।
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पीड़ित नाबालिग बालक की मां ने प्रार्थना पत्र में कहा कि आरोपी महिला जो लगभग 32 साल की है रिश्ते में बालक की चाची लगती है। बालक को अपने प्रभाव में करके 23 जनवरी 2025 को लेकर लापता हो गई। आरोप लगाया कि नाबालिग बेटे का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया। आरोपी महिला बेटे के साथ कोई अनहोनी की आशंका जताई थी।
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