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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोपी की जमानत निरस्त

Thu, 28 Aug 2025 11:33 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Aug 2025 11:33 PM IST
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Bail of accused of kidnapping a minor girl cancelled
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और बाइक से धक्का देकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले के आरोपी कुनाल सिंह उर्फ आदित्य सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
पीड़ित पिता ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को तहरीर दी कि 11 जुलाई की सुबह 10 उसकी पुत्री स्कूल जा रही थी। उसी समय थाना महुली अंतर्गत ग्राम का कुनाल सिंह फोन करके उसे परेशान करने लगा। इसी दौरान आरोपी का एक सहयोगी आया और रास्ते से उसकी लड़की को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। उसी दिन शाम को 4:00 बजे के आसपास फोन आया कि उसकी लड़की चुरेब मेन रोड के पास खून से लथपथ हालत में पाई गई। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
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पुत्री से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि आरोपी कुनाल सिंह ने उसे बाइक से धक्का दे दिया है, जिससे उसे काफी चोट आई। आरोपी के साथ उसके सहयोगी ने भी उनकी लड़की को भगाने में सहयोग किया था। इस संबंध में थाना खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत ने बहस सुनने और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर थाना महुली क्षेत्र आरोपी कुनाल सिंह उर्फ आदित्य सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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