संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने हत्या के प्रयास मामले में दो भाइयों समेत तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि दुधारा क्षेत्र के बूढ़ाननगर निवासी बसीउल्लाह ने तहरीर दिया कि उसके गांव में कोटे के चयन के लिए खुली बैठक 17 मई 2023 को होनी थी। जिसमें उसके भाई समीउल्लाह और इम्तियाज कोटे के आवेदन के इच्छुक थे। कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी। जिससे इम्तियाज उसके भाई से नाराज था। मौके की तलाश कर रहा था। 18 मई को सुबह नौ बजे उसका भाई बागीचे में चाय की दुकान पर खड़ा था। तभी इम्तियाज अपने साथ मोहम्मद शोएब, सुहेल अहमद, अब्दुल वाहिद,मोहम्मद हद्दीस, करम हुसैन, अहमद हुसैन, तौवाब उर्फ तोवाब हुसैन, मोहम्मद अकरम उर्फ राजू के साथ एकजुट होकर कार में सवार होकर लाठी-डंडे, राॅड और कट्टा आदि लेकर पहुंच गया। आरोप है कि लोग जान से मारने की नीयत से उसके भाई समी उल्लाह पर हमला कर दिए। लोग भाई को मार पीट कर घायल कर दिए । घायल भाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरियावां ले गए, जहां से चोट की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। दुधारा पुलिस ने केस दर्ज किया। दो सगे भाई इम्तियाज अहमद, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद हद्दीस उर्फ झीनक ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दिया।