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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 12 Jan 2025 02:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 12 Jan 2025 02:06 AM IST
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Bail application of rape accused rejected
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दुष्कर्म, अपहरण और पाॅक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी ने किशोरी को बहला फुसलाकर उसका अपहरण और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोपी बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले का रहने वाला है। मेंहदावल थानाक्षेत्र के एक गांव के निवासी ने 8 नवंबर 2024 को मुकामी थाने में तहरीर दी कि उनकी पुत्री लापता हो गई है। ग्राम अमरडोभा थाना मेहदावल के युवक से मोबाइल पर बात करती थी। पुलिस की विवेचना के दौरान यह बात सामने आई कि किशोरी का अपहरण करने वाला अंकित पांडेय है, जो बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले के थाना व कस्बा चौतरवा के वार्ड नं तीन पारसनगर अहिरान टोला का निवासी है। आरोपी का कहना था कि वह गत 10 दिसंबर से जिला कारागार संत कबीरनगर में निरुद्ध है।
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उसका नाम भी मुकदमे में नहीं है। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस तथा मजिस्ट्रेट को दिए बयान में कहा कि आरोपी ने ट्रेन में सफर के दौरान उस से बातचीत की और उससे शादी करने का विश्वास दिलाते हुए पश्चिमी चंपारण बिहार ले गया और शारीरिक संबंध बनाया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दी।,

हत्या के बाद जला रहे थे महिला की लाश

हत्या के बाद जला रहे थे महिला की लाश

हत्या के बाद जला रहे थे महिला की लाश

हत्या के बाद जला रहे थे महिला की लाश

हत्या के बाद जला रहे थे महिला की लाश

हत्या के बाद जला रहे थे महिला की लाश

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