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Sant Kabir Nagar News: डकैती के चार आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

Fri, 31 Jan 2025 11:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 31 Jan 2025 11:32 PM IST
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Bail application of four accused of robbery canceled
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने डकैती के चार आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी। बेलहर थाना अंतर्गत लोहरसन निवासी अशोक गुप्ता ने थाना बखिरा में तहरीर दिया कि वह गल्ला व्यवसायी है। छह जनवरी 2025 को उनका ड्राइवर हमीदुल्लाह 490 बोरी गेहूं लोड करवाकर खलीलाबाद मंडी के लिए निकला कि रास्ते में हारापट्टी ईद गाह के पास अज्ञात कार सवार व्यक्तियों ने ट्रक को रोक कर अज्ञात स्थान पर ले गए और वहां गेहूं खाली करवा कर खाली ट्रक को ड्राइवर के माध्यम से वापस करवा दिया।
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मामले में थाना बखिरा में अज्ञात कार सवार व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर घटना में सम्मिलित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर गेहूं बरामद किया।
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आरोपी अक्षय अग्रहरि, इंद्रजीत, श्रेष्ठ यादव और बृजेश ने जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया और तर्क दिया कि इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।ि
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