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Sant Kabir Nagar News: किशोरी के दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Sun, 29 Sep 2024 11:02 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 29 Sep 2024 11:02 PM IST
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Bail application of accused of raping teenage girl canceled
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है।
किशोरी की मां ने बताया कि उसकी बेटी ननिहाल में रहती है। 14 अप्रैल 2024 को उसकी बेटी मेंहदावल बाजार गई थी। एक युवक अपने भाई और रिश्तेदार के सहयोग और साजिश से बहला-फुसलाकर बेटी को भगा ले गया। थाना मेंहदावल में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने दुष्कर्म करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया और कहा कि वह बेगुनाह व बेकसूर है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर लगाया गया आरोप गंभीर है। सुनवाई के बाद मेंहदावल क्षेत्र के ग्राम निवासी आरोपी श्रवण कुमार उर्फ बबलू की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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