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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म व मारपीट के आराेपी की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 27 Mar 2024 11:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 27 Mar 2024 11:52 PM IST
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Bail application of accused of rape and assault rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने 14 वर्षीय छात्रा से जबरिया दुष्कर्म, मारपीट व वीडियो बनाने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्य प्रकाश उर्फ टीटू ने बताया कि खलीलाबाद क्षेत्र के कस्बा निवासी छात्रा के भाई ने कोतवाली में तहरीर दिया कि उसकी बहन स्कूल में कक्षा आठ की छात्रा है। कस्बे के ही मोहल्ला निवासी आरोपी युवक व दो अन्य साथियों ने एक जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे कार से बहन को सहजनवां स्थित होटल ले जाकर दुष्कर्म किया।
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बहन के विरोध करने पर आरोपी युवक ने उसकी बहन को मारा-पीटा मोबाइल फोन से वीडियो बना लिए। उसके बाद तीनों आरोपी बहन को कस्बे के चौराहे पर छोड़ गए। 27 फरवरी 2024 को आरोपी ने वीडियो वायरल की धमकी देकर उसकी बहन को अकेले बाइक से होटल सहजनवां ले जाकर जबरिया दुष्कर्म कर कस्बे के चौराहे पर छोड़ दिया। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में दुष्कर्म तथा आपराधिक षडयंत्र की धारा व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज हुआ।
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आरोपी ने अपना जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्य प्रकाश उर्फ टीटू ने आरोपी की जमानत खारिज करने की याचना की। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए तथा कोतवाली खलीलाबाद के कस्बा निवासी आरोपी युवक की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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