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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दोषी को एक वर्ष की परिवीक्षा पर छोड़ा

Thu, 17 Apr 2025 12:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 17 Apr 2025 12:12 AM IST
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Assault convict released on one year probation
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने मारपीट कर दाहिने हाथ की हड्डी तोड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए दिवाकर को एक वर्ष की परिवीक्षा अधिनियम में सदाचार कायम रखने के शर्तों पर छोड़ा है।
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थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम इमिल्डीहा निवासी शिव शंकर ने 27 मई 2011 को कोतवाली खलीलाबाद थाने पर एनसीआर दर्ज कराया था ।मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट में विचारण व जिरह व बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र इमिल्डिहा निवासी दिवाकर को एक वर्ष की परिवीक्षा अधिनियम में शांति बनाए रखने के लिए शर्तों के अधीन छोड़ा है। संवाद
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