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Sant Kabir Nagar News: आर्म्स एक्ट के आरोपी को जेल में बिताई अवधि की सजा

Wed, 19 Aug 2026 11:36 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 11:36 PM IST
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Arms Act accused sentenced to the period already spent in jail.
संतकबीरनगर। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि और न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के बनपुरवा गांव निवासी रामचेत पुत्र बाढ़ू की तहरीर पर वर्ष 2004 में रामबरन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से एक भाला मय पाइप बरामद हुआ। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की।
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उपनिरीक्षक रामआशीष सिंह यादव ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विवेचना के आधार पर सीजेएम न्यायालय ने 19 अगस्त को मामले में फैसला सुनाया। संवाद
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