फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Anticipatory bail application of three including two real brothers rejected in embezzlement case

Sant Kabir Nagar News: गबन के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Tue, 17 Oct 2023 11:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 17 Oct 2023 11:48 PM IST
विज्ञापन
Anticipatory bail application of three including two real brothers rejected in embezzlement case
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने गबन के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि महुली क्षेत्र के बसिया जोत निवासी अशोक त्रिपाठी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। कहा कि कोतवाली क्षेत्र के उतरौलिया निवासी राजमणि एवं शेषमणि व प्रेमचंद ने उसको विश्वास में लेकर उसके साले के बेटे को नौकरी दिलाने व शादी के लिए लगभग सत्रह लाख तिरसठ हजार रुपठे लेकर हड़प लिया। शेषमणि ने कहा कि फॉर्चून रिफाइंड व कोलगेट की एजेंसी दिला दूंगा व उसी में उसके साले के बेटे को बड़े पद पर नौकरी दिला दूंगा। तीनों लोगों की बातों पर विश्वास करके पीड़ित ने अपनी पत्नी के खाते से नकद तथा अन्य माध्यम से रुपये दिए। आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसका पैसा हड़प लिया और अब तक न तो उसे फॉर्चून रिफाइंड व कोलगेट की एजेंसी ही दिलाई और न ही उसके साले के बेटे की नौकरी ही लगवाई। न ही उसका पैसा ही वापस कर रहे हैं। लेनदेन का पूरा विवरण तहरीर के साथ संलग्न है। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गबन का केस दर्ज किया। आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की। कोर्ट ने सगे भाई आरोपी राज मणि पांडेय, शेष मणि पांडेय और प्रेम चंद्र की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed