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Sant Kabir Nagar News: प्रेम विवाह के बाद दहेज की मांग का आरोप
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संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र निवासी एक विवाहिता ने प्रेम विवाह के बाद पति, सास, ससुर और दो जेठ पर दहेज की मांग, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न तथा घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महुली थाना क्षेत्र के झिंगुरापार गांव निवासी कदरुन्निसा ने महिला थाने में दी तहरीर में बताया कि उसका मोहम्मद हमीद हुसैन से प्रेम संबंध था। दोनों ने चार नवंबर 2022 को निकाह किया। विवाह के समय दहेज की कोई मांग नहीं हुई थी। कुछ समय तक दोनों साथ रहे और बाद में चंडीगढ़ भी गए। इसके बाद एक बेटी एलिना का जन्म हुआ, जिसकी उम्र इस समय करीब दो वर्ष है।
पीड़िता का आरोप है कि घर लौटने के बाद सास अमीना खातून, ससुर इसराइल तथा जेठ अफजल और अमजद दहेज के लिए ताने देने लगे। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया गया।
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तहरीर के अनुसार पति रोजगार के लिए बंगलूरू चला गया। उसके जाने के बाद ससुराल पक्ष का उत्पीड़न और बढ़ गया। इससे परेशान होकर वह मायके चली गई। बाद में 25 जुलाई 2024 को बेटी के साथ ससुराल रहने पहुंची तो ससुराल के लोगों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और घर से निकाल दिया।
पहले इस मामले में महिला थाने में समझौता भी हुआ था, लेकिन ससुराल पक्ष ने समझौते का पालन नहीं किया। पति ने भी परिवार के दबाव में आकर खर्च भेजना बंद कर दिया और दूसरी शादी करने की धमकी दे रहा है। ससुराल पक्ष नोटरी शपथपत्र बनवाकर उससे संबंध समाप्त करने की बात कह रहा है।
एसओ महिला थाना पूनम मौर्या ने बताया कि मामले में आरोपी पति मोहम्मद हमीद हुसैन, सास अमीना खातून, ससुर इसराइल तथा जेठ अफजल और अमजद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
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महुली थाना क्षेत्र के झिंगुरापार गांव निवासी कदरुन्निसा ने महिला थाने में दी तहरीर में बताया कि उसका मोहम्मद हमीद हुसैन से प्रेम संबंध था। दोनों ने चार नवंबर 2022 को निकाह किया। विवाह के समय दहेज की कोई मांग नहीं हुई थी। कुछ समय तक दोनों साथ रहे और बाद में चंडीगढ़ भी गए। इसके बाद एक बेटी एलिना का जन्म हुआ, जिसकी उम्र इस समय करीब दो वर्ष है।
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पीड़िता का आरोप है कि घर लौटने के बाद सास अमीना खातून, ससुर इसराइल तथा जेठ अफजल और अमजद दहेज के लिए ताने देने लगे। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया गया।
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तहरीर के अनुसार पति रोजगार के लिए बंगलूरू चला गया। उसके जाने के बाद ससुराल पक्ष का उत्पीड़न और बढ़ गया। इससे परेशान होकर वह मायके चली गई। बाद में 25 जुलाई 2024 को बेटी के साथ ससुराल रहने पहुंची तो ससुराल के लोगों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और घर से निकाल दिया।
पहले इस मामले में महिला थाने में समझौता भी हुआ था, लेकिन ससुराल पक्ष ने समझौते का पालन नहीं किया। पति ने भी परिवार के दबाव में आकर खर्च भेजना बंद कर दिया और दूसरी शादी करने की धमकी दे रहा है। ससुराल पक्ष नोटरी शपथपत्र बनवाकर उससे संबंध समाप्त करने की बात कह रहा है।
एसओ महिला थाना पूनम मौर्या ने बताया कि मामले में आरोपी पति मोहम्मद हमीद हुसैन, सास अमीना खातून, ससुर इसराइल तथा जेठ अफजल और अमजद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।