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Sant Kabir Nagar News: बिना आधार कार्ड भी प्राथमिक विद्यालयों में मिलेगा दाखिला
Thu, 17 Apr 2025 11:53 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 17 Apr 2025 11:53 PM IST
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संतकबीरनगर। प्राथमिक विद्यालयों में दाखिले के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 से 14 वर्ष के बच्चों का बिना आधार भी स्कूलों में प्रवेश के निर्देश जारी किए हैं।
परिषद के साथ ही माध्यमिक स्कूलों में छात्र-छात्राओं के दाखिले के लिए अपार आईडी के अलावा अभिभावकों का पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। ये आईडी बिना आधार के तैयार नहीं की जा सकतीं। वहीं, परिषदीय स्कूलों में निशुल्क ड्रेस की धनराशि के लिए भी आधार जरूरी है। प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों पर विभिन्न योजनाओं के तहत शासन और प्रशासन द्वारा दबाव भी बनाया जाता है। समय से अपार आईडी, पेन आईडी और ड्रेस प्रक्रिया पूरी न होने पर प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों को कार्रवाई भी झेलनी पड़ती हैं।
ऐसे में स्कूल संचालकों और प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों ने बिना आधार के छात्र-छात्राओं के प्रवेश पर ही रोक लगा दी थी। मामला संज्ञान में आने पर शिक्षा मंत्री के निर्देश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए कि यदि किसी छात्र-छात्रा के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे प्रवेश से नहीं रोका जा सकता।
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बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी छात्र-छात्रा को आधार न होने की स्थिति में स्कूल में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए 6 से 14 साल के छात्र-छात्राओं को हर हाल में प्रवेश दिया जाए।
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परिषद के साथ ही माध्यमिक स्कूलों में छात्र-छात्राओं के दाखिले के लिए अपार आईडी के अलावा अभिभावकों का पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। ये आईडी बिना आधार के तैयार नहीं की जा सकतीं। वहीं, परिषदीय स्कूलों में निशुल्क ड्रेस की धनराशि के लिए भी आधार जरूरी है। प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों पर विभिन्न योजनाओं के तहत शासन और प्रशासन द्वारा दबाव भी बनाया जाता है। समय से अपार आईडी, पेन आईडी और ड्रेस प्रक्रिया पूरी न होने पर प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों को कार्रवाई भी झेलनी पड़ती हैं।
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ऐसे में स्कूल संचालकों और प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों ने बिना आधार के छात्र-छात्राओं के प्रवेश पर ही रोक लगा दी थी। मामला संज्ञान में आने पर शिक्षा मंत्री के निर्देश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए कि यदि किसी छात्र-छात्रा के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे प्रवेश से नहीं रोका जा सकता।
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बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी छात्र-छात्रा को आधार न होने की स्थिति में स्कूल में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए 6 से 14 साल के छात्र-छात्राओं को हर हाल में प्रवेश दिया जाए।