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Sant Kabir Nagar News: लूट के मामले में गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई
Tue, 17 Sep 2024 11:00 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 17 Sep 2024 11:00 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने लूट के आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है।
कोतवाल सतीश कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी कृष्णमोहन पुत्र श्रीराम साहनी निवासी मथुरा नगर परती बाजार थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर का एक संगठित गिरोह है। इसके सदस्य अजीत वर्मा पुत्र बाले वर्मा निवासी उसका राजा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर, मुन्ना चौहान पुत्र आद्या एवं विजय चौहान पुत्र विरेंद्र चौहान निवासीगण बेलसड़ थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज सक्रिय सदस्य हैं। ये लोग अपने लाभ के लिए लूट की घटना को अंजाम देते हैं। जिसके वजह से कोई भी व्यक्ति उक्त लोगों के खिलाफ तहरीर व गवाही देने से डरता है।
आरोपियों के खिलाफ कोतवाली खलीलाबाद थाना पर भी लूट का केस दर्ज पाया गया। इस गैंग का समाज में स्वतंत्र रहना जनहित में नहीं है। जिसके वजह से 25 जुलाई को नियमानुसार गैंग चार्ट तैयार करके डीएम को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। जिला मजिस्ट्रेट से 13 सितंबर को अनुमोदन प्राप्त हो गया। जिसके बाद उक्त आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने लूट के आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है।
कोतवाल सतीश कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी कृष्णमोहन पुत्र श्रीराम साहनी निवासी मथुरा नगर परती बाजार थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर का एक संगठित गिरोह है। इसके सदस्य अजीत वर्मा पुत्र बाले वर्मा निवासी उसका राजा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर, मुन्ना चौहान पुत्र आद्या एवं विजय चौहान पुत्र विरेंद्र चौहान निवासीगण बेलसड़ थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज सक्रिय सदस्य हैं। ये लोग अपने लाभ के लिए लूट की घटना को अंजाम देते हैं। जिसके वजह से कोई भी व्यक्ति उक्त लोगों के खिलाफ तहरीर व गवाही देने से डरता है।
आरोपियों के खिलाफ कोतवाली खलीलाबाद थाना पर भी लूट का केस दर्ज पाया गया। इस गैंग का समाज में स्वतंत्र रहना जनहित में नहीं है। जिसके वजह से 25 जुलाई को नियमानुसार गैंग चार्ट तैयार करके डीएम को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। जिला मजिस्ट्रेट से 13 सितंबर को अनुमोदन प्राप्त हो गया। जिसके बाद उक्त आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
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