{"_id":"65bd2d8a7263883819002046","slug":"accused-of-murdering-wife-acquitted-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1040-109229-2024-02-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: पत्नी की हत्या का आरोपी दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: पत्नी की हत्या का आरोपी दोषमुक्त
Fri, 02 Feb 2024 11:29 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 02 Feb 2024 11:29 PM IST
विज्ञापन
- कोर्ट ने दोनों विवेचकाें पर विभागीय कार्रवाई के दिए आदेश
- अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रथम ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने पत्नी की हत्या कर लाश को छुपाए जाने के मामले में आरोपी बनाए गए पति को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार आजाद तथा सुरेंद्र दुबे ने बताया कि राम केवल ने कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर दिया कि उसकी पुत्री तारा की शादी राम कुमार के लड़के राजू निवासी अहरा थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती के यहां 2007 में हुई थी। जिससे दो बच्चे भी हैं।
7 मार्च 2017 समय साढ़े दस बजे सुबह उसे टेलीफोन से सूचना मिली कि उसकी लड़की तारा की हत्या उसके दामाद राजू ने कर दिया है और शव को ग्राम तेनुहारी अंतर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद के सीवान में नहर के किनारे झाड़ी में पड़ी है।
विज्ञापन
सूचना पर ग्राम तेनुहारी दोयम पहुंचा वहां उसकी लड़की की लाश नहर के किनारे झाड़ी में पड़ी हुई थी। उसकी लड़की की हत्या उसके दामाद राजू ने कर दिया। थाना कोतवाली खलीलाबाद में पत्नी तारा की हत्या में के मामले में पति राजू के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी पति राजू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में पति राजू ने हत्या करने से इन्कार किया और विचरण की मांग किया। अभियोजन पक्ष से सात गवाहों की गवाही के साथ बारह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।
आरोपी पति राजू ने सफाई साक्ष्य दिए जाने का कथन करते हुए कहा कि उसका मृतका तारा से संबंध विच्छेद 2009 में हो गया था। अकेले किराए का कमरा लेकर गीडा में नौकरी कर रही थी और घटना के समय वह गीडा में ही था। कोर्ट ने गवाहों की गवाही मेडिकल रिपोर्ट तथा संपूर्ण तथ्य परिस्थितियों पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तथा पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति राजू के विरुद्ध 7 मार्च 2017 को मृतका तारा देवी की हत्या किए जाने व लाश को छुपाए जाने का तथ्य साबित नहीं कर सके।
ऐसी स्थिति में आरोपी पति राजूपुत्र राम कुमार निवासी ग्राम अहरा थाना मुंडेरवा जिला बस्ती को पत्नी तारा की हत्या के आरोप से दोष मुक्त कर दिया। साथ ही मुकदमे की विवेचना करने वाले विवेचक कमला यादव तथा विवेचक ईश्वर चंद्र प्रधान के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश देते हुए एसपी को निर्देशित किया कि वे उक्त विवेचकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करते हुए न्यायालय को भी कृत कार्यवाही से अवगत कराएं।
विज्ञापन
- अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रथम ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने पत्नी की हत्या कर लाश को छुपाए जाने के मामले में आरोपी बनाए गए पति को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार आजाद तथा सुरेंद्र दुबे ने बताया कि राम केवल ने कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर दिया कि उसकी पुत्री तारा की शादी राम कुमार के लड़के राजू निवासी अहरा थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती के यहां 2007 में हुई थी। जिससे दो बच्चे भी हैं।
विज्ञापन
7 मार्च 2017 समय साढ़े दस बजे सुबह उसे टेलीफोन से सूचना मिली कि उसकी लड़की तारा की हत्या उसके दामाद राजू ने कर दिया है और शव को ग्राम तेनुहारी अंतर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद के सीवान में नहर के किनारे झाड़ी में पड़ी है।
विज्ञापन
सूचना पर ग्राम तेनुहारी दोयम पहुंचा वहां उसकी लड़की की लाश नहर के किनारे झाड़ी में पड़ी हुई थी। उसकी लड़की की हत्या उसके दामाद राजू ने कर दिया। थाना कोतवाली खलीलाबाद में पत्नी तारा की हत्या में के मामले में पति राजू के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी पति राजू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में पति राजू ने हत्या करने से इन्कार किया और विचरण की मांग किया। अभियोजन पक्ष से सात गवाहों की गवाही के साथ बारह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।
आरोपी पति राजू ने सफाई साक्ष्य दिए जाने का कथन करते हुए कहा कि उसका मृतका तारा से संबंध विच्छेद 2009 में हो गया था। अकेले किराए का कमरा लेकर गीडा में नौकरी कर रही थी और घटना के समय वह गीडा में ही था। कोर्ट ने गवाहों की गवाही मेडिकल रिपोर्ट तथा संपूर्ण तथ्य परिस्थितियों पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तथा पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति राजू के विरुद्ध 7 मार्च 2017 को मृतका तारा देवी की हत्या किए जाने व लाश को छुपाए जाने का तथ्य साबित नहीं कर सके।
ऐसी स्थिति में आरोपी पति राजूपुत्र राम कुमार निवासी ग्राम अहरा थाना मुंडेरवा जिला बस्ती को पत्नी तारा की हत्या के आरोप से दोष मुक्त कर दिया। साथ ही मुकदमे की विवेचना करने वाले विवेचक कमला यादव तथा विवेचक ईश्वर चंद्र प्रधान के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश देते हुए एसपी को निर्देशित किया कि वे उक्त विवेचकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करते हुए न्यायालय को भी कृत कार्यवाही से अवगत कराएं।