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साक्ष्य के अभाव में छेड़छाड़ का आरोपी दोषमुक्त

Fri, 18 Nov 2022 05:00 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Nov 2022 05:00 AM IST
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Accused of molestation acquitted due to lack of evidence
साक्ष्य के अभाव में छेड़छाड़ का आरोपी दोषमुक्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने छेड़छाड़ के मामले के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता भास्कर सिंह यादव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी शहर के एक इंटर कॉलेज में पढ़ती है। आरोप है कि 23 अगस्त 2014 को छात्रा घर से स्कूल जा रही थी। रास्ते में रोक कर आरोपी ने छेड़खानी की। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए और बीच बचाव किया। पीड़िता घर पहुंच कर मां से आपबीती बताई।
घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को देते हुए आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचक ने आरोपपत्र कोर्ट में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष से आठ गवाहों की गवाही हुई। आरोपी ने घटना को गलत बताया। अभियोजन पक्ष घटना साबित करने में असफल रहा। चार गवाहों के बयान में अंतर्विरोध है। डॉक्टर के बयान से पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं थी।
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बचाव पक्ष ने तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। आरोपी उपरोक्त अपराध से दोष मुक्त किए जाने योग्य है।
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