{"_id":"66c0dd1716d04f616008ff72","slug":"accused-of-attempt-to-murder-acquitted-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1040-119337-2024-08-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: हत्या के प्रयास का आरोपी बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: हत्या के प्रयास का आरोपी बरी
Sat, 17 Aug 2024 10:55 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 17 Aug 2024 10:55 PM IST
विज्ञापन
- साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने सिर के पीछे गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपी बनाए गए हरिशंकर को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
सत्य प्रकाश ने कोतवाली खलीलाबाद में में तहरीर दिया कि 16 नवंबर 2008 को वह दुकान पर बैठ कर कपड़ा प्रेस कर रहा था। अचानक पीछे से आकर हरिशंकर ने गोली मारने का प्रयास किया। शोर करने पर भाग गया। उसकी कसैला मार्ग पर सिलाई की दुकान है। आरोपी इसी सिलाई की दुकान को लेकर रंजिश रखते हैं। आरोपी हरिशंकर समेत तीन लोगों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ।
विवेचना में साक्ष्य एवं बयान के आधार पर दो लोगों का नाम विलोपित करते हुए आरोपी हरिशंकर के विरुद्ध हत्या करने का प्रयास करने के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में वादी सत्यप्रकाश, बिहारी समेत पांच गवाहों की गवाही कराई गई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने सुनवाई के बाद गोली मारकर हत्या करने का प्रयास के मामले में कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम पकुआपार निवासी आरोपी हरिशंकर को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने सिर के पीछे गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपी बनाए गए हरिशंकर को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
सत्य प्रकाश ने कोतवाली खलीलाबाद में में तहरीर दिया कि 16 नवंबर 2008 को वह दुकान पर बैठ कर कपड़ा प्रेस कर रहा था। अचानक पीछे से आकर हरिशंकर ने गोली मारने का प्रयास किया। शोर करने पर भाग गया। उसकी कसैला मार्ग पर सिलाई की दुकान है। आरोपी इसी सिलाई की दुकान को लेकर रंजिश रखते हैं। आरोपी हरिशंकर समेत तीन लोगों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ।
विज्ञापन
विवेचना में साक्ष्य एवं बयान के आधार पर दो लोगों का नाम विलोपित करते हुए आरोपी हरिशंकर के विरुद्ध हत्या करने का प्रयास करने के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में वादी सत्यप्रकाश, बिहारी समेत पांच गवाहों की गवाही कराई गई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने सुनवाई के बाद गोली मारकर हत्या करने का प्रयास के मामले में कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम पकुआपार निवासी आरोपी हरिशंकर को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए बरी कर दिया।
विज्ञापन