फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Accused jailed for one month in knife attack

Sant Kabir Nagar News: चाकू मारकर घायल करने के मामले में आरोपी को एक माह की जेल

Fri, 10 Jul 2026 01:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 10 Jul 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
Accused jailed for one month in knife attack

विज्ञापन
संतकबीरनगर। जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत 20 वर्ष पुराने चाकूबाजी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को एक माह के कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने मामले में आरोपी सुभाष तिवारी निवासी औरही, थाना मेंहदावल को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 324 आईपीसी के तहत एक माह के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 504 के तहत 500 रुपये तथा धारा 506 के तहत 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार, 21 फरवरी 2006 को औरही निवासी पप्पू कहार ने आरोप लगाया कि सुभाष तिवारी ने चाकू मारकर उन्हें घायल कर दिया। इस संबंध में थाना मेंहदावल में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के दौरान तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक गोकर्ण सिंह ने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed