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Sant Kabir Nagar News: कृषि कार्य के लिए दिया ट्रैक्टर बेचने का आरोप
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संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए किराए पर दिए गए ट्रैक्टर को मालिक की अनुमति के बिना बेचने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर धनघटा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के झड़वा गांव निवासी प्रहलाद यादव ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उनके पास पावर ट्रैक 39 ट्रैक्टर है। उन्होंने कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर समेत अन्य कृषि उपकरण धनघटा थाना क्षेत्र के सिसवा पोस्ट डेवरी निवासी नितेश यादव को दिया था।
तहरीर के अनुसार दोनों के बीच तय हुआ था कि नितेश ट्रैक्टर चलाकर प्रतिमाह 20 हजार रुपये किराए के रूप में प्रहलाद को देगा। आरोप है कि चार जनवरी 2026 को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण नितेश को देने के बाद उसने बिना जानकारी और अनुमति के ट्रैक्टर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया।
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पीड़ित के अनुसार उसे इसकी जानकारी तब हुई, जब वह ट्रैक्टर का किराया लेने नितेश के घर पहुंचा। आरोप है कि इस दौरान नितेश ने ट्रैक्टर के संबंध में पूछने पर कहा कि ट्रैक्टर भूल जाओ, अब नहीं मिलेगा। पीड़ित ने विरोध किया तो गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। प्रहलाद का आरोप है कि मामले की जानकारी जुटाने पर पता चला कि नितेश यादव ने उसके ट्रैक्टर को बिना अनुमति गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के समहुतापुर निवासी पवनारायण विश्वकर्मा को 25 फरवरी 2026 को बेच दिया।
इसके लिए उसके हस्ताक्षर से बेचीनामा तैयार किया गया। पीड़ित का कहना है कि उसने इस दस्तावेज पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया है। आरोप है कि ट्रैक्टर की बिक्री के संबंध में एक सुलहनामा भी तैयार किया गया, जिस पर भी पीड़ित के फर्जी हस्ताक्षर किए गए।
प्रहलाद के मुताबिक उसने मामले में पहले भी कई जगह शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। एसओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दस्तावेजों की जांच के साथ ट्रैक्टर की बिक्री और वर्तमान में उसके कब्जे की स्थिति के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।
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गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के झड़वा गांव निवासी प्रहलाद यादव ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उनके पास पावर ट्रैक 39 ट्रैक्टर है। उन्होंने कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर समेत अन्य कृषि उपकरण धनघटा थाना क्षेत्र के सिसवा पोस्ट डेवरी निवासी नितेश यादव को दिया था।
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तहरीर के अनुसार दोनों के बीच तय हुआ था कि नितेश ट्रैक्टर चलाकर प्रतिमाह 20 हजार रुपये किराए के रूप में प्रहलाद को देगा। आरोप है कि चार जनवरी 2026 को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण नितेश को देने के बाद उसने बिना जानकारी और अनुमति के ट्रैक्टर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया।
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पीड़ित के अनुसार उसे इसकी जानकारी तब हुई, जब वह ट्रैक्टर का किराया लेने नितेश के घर पहुंचा। आरोप है कि इस दौरान नितेश ने ट्रैक्टर के संबंध में पूछने पर कहा कि ट्रैक्टर भूल जाओ, अब नहीं मिलेगा। पीड़ित ने विरोध किया तो गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। प्रहलाद का आरोप है कि मामले की जानकारी जुटाने पर पता चला कि नितेश यादव ने उसके ट्रैक्टर को बिना अनुमति गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के समहुतापुर निवासी पवनारायण विश्वकर्मा को 25 फरवरी 2026 को बेच दिया।
इसके लिए उसके हस्ताक्षर से बेचीनामा तैयार किया गया। पीड़ित का कहना है कि उसने इस दस्तावेज पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया है। आरोप है कि ट्रैक्टर की बिक्री के संबंध में एक सुलहनामा भी तैयार किया गया, जिस पर भी पीड़ित के फर्जी हस्ताक्षर किए गए।
प्रहलाद के मुताबिक उसने मामले में पहले भी कई जगह शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। एसओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दस्तावेजों की जांच के साथ ट्रैक्टर की बिक्री और वर्तमान में उसके कब्जे की स्थिति के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।