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Sant Kabir Nagar News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 26 माह का कठोर कारावास

Fri, 27 Jun 2025 11:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 27 Jun 2025 11:19 PM IST
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26 months rigorous imprisonment to the accused under Gangster Act
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी को 26 माह के कठोर कारावास व कुल 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 27 जून को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना धनघटा से संबंधित अभियुक्त चन्द्रिका निषाद निवासी पड़रिया रामपुर बाराकोनी हाल पता सरकारी आवास सीएसची हैंसर बाजार को मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्धी के आधार पर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। संवाद
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