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नगर पालिका खलीलाबाद के वार्ड नंबर 14 की फिर से होगी मतगणना
Mon, 27 May 2019 11:14 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Santkabirnagar
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Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 27 May 2019 11:14 PM IST
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court order
- फोटो : amar ujala
संतकबीरनगर। नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के वार्ड नंबर 14 कमलापति त्रिपाठी मार्केट के सभासद का घोषित मतगणना परिणाम अपर जिला जज (एफटीसी प्रथम) न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है। न्यायालय ने 30 दिन के अंदर पुन: मतगणना कराकर रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। मतगणना सीसीटीवी कैमरे के सामने होगी और यह कार्रवाई एसडीएम स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं संपन्न कराएंगे।
न्यायालय में याची पंकज कुमार ने नगरीय निकाय निर्वाचन वर्ष 2017 में संपन्न वार्ड नंबर 14 कमलापति त्रिपाठी मार्केट खलीलाबाद के सभासद का चुनाव परिणाम निरस्त करने की याचना की थी। इस याचिका में सभासद बने अवनीश सिंह के अतिरिक्त राजू, धर्मेंद्र, इंद्रा पांडेय, कौशिल्या, मतगणना अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया गया था। याची पंकज कुमार ने याचिका में कहा कि 26 नवंबर 2017 को खलीलाबाद नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ था। जिसकी मतगणना एक दिसंबर 2017 को हुई थी। वार्ड नंबर 14 में 1259 मतदाताओं में से 690 मतदाताओं ने मतदान किया था। एक मत नोटा का था। याची का आरोप था कि मतगणना अधिकारी ने गड़बड़ी करते हुए विपक्षी को एक मत से विजेता घोषित कर दिया। इस मामले में पक्षकारों की तरफ से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। जिसके विश्लेषण के बाद अपर जिला जज राकेश पांडेय ने नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के वार्ड नंबर 14 कमलापति त्रिपाठी मार्केट का परिणाम अवैध घोषित करते हुए 30 दिन के अंदर पुन: मतगणना कराने का आदेश दिया है। मतगणना की कार्रवाई वीडियोग्राफी व सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराने का आदेश दिया गया है। साथ ही मतगणना में एसडीएम स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। न्यायालय से आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भी भेजी जाएगी।
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न्यायालय में याची पंकज कुमार ने नगरीय निकाय निर्वाचन वर्ष 2017 में संपन्न वार्ड नंबर 14 कमलापति त्रिपाठी मार्केट खलीलाबाद के सभासद का चुनाव परिणाम निरस्त करने की याचना की थी। इस याचिका में सभासद बने अवनीश सिंह के अतिरिक्त राजू, धर्मेंद्र, इंद्रा पांडेय, कौशिल्या, मतगणना अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया गया था। याची पंकज कुमार ने याचिका में कहा कि 26 नवंबर 2017 को खलीलाबाद नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ था। जिसकी मतगणना एक दिसंबर 2017 को हुई थी। वार्ड नंबर 14 में 1259 मतदाताओं में से 690 मतदाताओं ने मतदान किया था। एक मत नोटा का था। याची का आरोप था कि मतगणना अधिकारी ने गड़बड़ी करते हुए विपक्षी को एक मत से विजेता घोषित कर दिया। इस मामले में पक्षकारों की तरफ से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। जिसके विश्लेषण के बाद अपर जिला जज राकेश पांडेय ने नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के वार्ड नंबर 14 कमलापति त्रिपाठी मार्केट का परिणाम अवैध घोषित करते हुए 30 दिन के अंदर पुन: मतगणना कराने का आदेश दिया है। मतगणना की कार्रवाई वीडियोग्राफी व सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराने का आदेश दिया गया है। साथ ही मतगणना में एसडीएम स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। न्यायालय से आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भी भेजी जाएगी।
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