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Sant Kabir Nagar News: तीन माह में नौ मामलों के 11 दोषी किए गए दंडित
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अलग-अलग थानों पर शस्त्र अधिनियम में पंजीकृत हैं मामले
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने तीन माह में नौ मामलों में 11 दोषियों काे दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मॉनीटरिंग सेल की सशक्त व प्रभावी पैरवी की वजह से जून, जुलाई, अगस्त तक कोर्ट ने अलग-अलग थानों पर शस्त्र अधिनियम में पंजीकृत कुल नौ केस में 11 अभियुक्तों को कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसमें दुधारा में दर्ज शस्त्र अधिनियम के मामले में दोष सिद्ध सगीर अहमद को आठ जून को छह माह के कठोर कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
कोतवाली में दर्ज दुर्घटना के प्रकरण में दोष सिद्ध शैलेंद्र कुमार को तीन जुलाई को 5,000 रुपये के अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दंडित किया गया। दुधारा में दर्ज डीपी एक्ट के मामले में दोष सिद्ध अजहर हुसैन को 11 जुलाई छह माह की अवधि के लिए परिवीक्षा से दंडित किया गया। मेंहदावल पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मामले में दोष सिद्ध सुबरन को 24 जुलाई को जेल में बितायी गई अवधि व 800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। दुधारा पर पंजीकृत 60 आबकारी अधिनियम के मामले में दोष सिद्ध धर्मराज को 14 अगस्त को जेल में बिताई गई अवधि व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मेंहदावल पर दर्ज चोरी के प्रयास मामले में दोषसिद्ध रविचन्द्र को 16 अगस्त को जेल में बिताई गई अवधि व 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मेंहदावल पर दर्ज मारपीट के मामले में दोष सिद्ध गोरख आदि दो दोषियों को सात अगस्त को जेल में बिताई गई अवधि व 5,00 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। महुली पर दर्ज मारपीट के मामले में दोष सिद्ध उमंग, त्रिलोकी आदि को 18 अगस्त को 06-06 माह की अवधि की परिवीक्षा से दंडित किया गया। बखिरा में दर्ज मारपीट के मामले में दोष सिद्ध अमन कुमार को 22 अगस्त को चार माह की अवधि की परिवीक्षा से दंडित किया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने तीन माह में नौ मामलों में 11 दोषियों काे दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मॉनीटरिंग सेल की सशक्त व प्रभावी पैरवी की वजह से जून, जुलाई, अगस्त तक कोर्ट ने अलग-अलग थानों पर शस्त्र अधिनियम में पंजीकृत कुल नौ केस में 11 अभियुक्तों को कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसमें दुधारा में दर्ज शस्त्र अधिनियम के मामले में दोष सिद्ध सगीर अहमद को आठ जून को छह माह के कठोर कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
कोतवाली में दर्ज दुर्घटना के प्रकरण में दोष सिद्ध शैलेंद्र कुमार को तीन जुलाई को 5,000 रुपये के अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दंडित किया गया। दुधारा में दर्ज डीपी एक्ट के मामले में दोष सिद्ध अजहर हुसैन को 11 जुलाई छह माह की अवधि के लिए परिवीक्षा से दंडित किया गया। मेंहदावल पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मामले में दोष सिद्ध सुबरन को 24 जुलाई को जेल में बितायी गई अवधि व 800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। दुधारा पर पंजीकृत 60 आबकारी अधिनियम के मामले में दोष सिद्ध धर्मराज को 14 अगस्त को जेल में बिताई गई अवधि व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मेंहदावल पर दर्ज चोरी के प्रयास मामले में दोषसिद्ध रविचन्द्र को 16 अगस्त को जेल में बिताई गई अवधि व 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मेंहदावल पर दर्ज मारपीट के मामले में दोष सिद्ध गोरख आदि दो दोषियों को सात अगस्त को जेल में बिताई गई अवधि व 5,00 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। महुली पर दर्ज मारपीट के मामले में दोष सिद्ध उमंग, त्रिलोकी आदि को 18 अगस्त को 06-06 माह की अवधि की परिवीक्षा से दंडित किया गया। बखिरा में दर्ज मारपीट के मामले में दोष सिद्ध अमन कुमार को 22 अगस्त को चार माह की अवधि की परिवीक्षा से दंडित किया गया।
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