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Sambhal News: स्कीम का लाभ न देने पर वी मार्ट मॉल पर 15 हजार का जुर्माना
Thu, 10 Apr 2025 01:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 10 Apr 2025 01:07 AM IST
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चंदौसी (संभल)।
स्कीम का लाभ न देने पर उपभोक्ता अनमोल वार्ष्णेय ने जिला उपभोक्ता आयोग में वी-मार्ट मॉल के खिलाफ परिवाद दायर कर दिया। नोटिस भेजने के बाद भी उपस्थित न होने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने वी-मार्ट मॉल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
वादी के अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने बताया कि नगर निवासी अनमोल ने मार्च 2022 में वी-मार्ट मॉल से खरीदारी की थी। मॉल की ओर से वादी को बताया गया कि यदि 2500 रुपये की खरीदारी करने के बाद स्कीम के तहत 99 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने पर 1000 रुपये कीमत का बैग दिया जाएगा। जिस पर अनमोल वार्ष्णेय ने 16 मार्च 2022 को 2848 रुपए और 2729 रुपए की खरीदारी करने के बाद 99 रुपए अतिरिक्त अदा किए। स्कीम के तहत मॉल की ओर से उपभोक्ता को एक-एक हजार कीमत के दो बैग देने थे, लेकिन न तो मॉल ने बैग दिए और न ही रुपये। उपभोक्ता के जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कराने के बाद आयोग की ओर से वी-मार्ट मॉल को नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले में एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए। बताया कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने पांच अप्रैल 2025 को वी-मार्ट मॉल को आदेशित किया कि वह वादी अनमोल वार्ष्णेय को योजना के तहत दो बैग या उनकी कीमत परिवाद दायर की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह में अदा करें। इसके अलावा परिवादी को 10 हजार रुपये मानसिक कष्ट, आर्थिक हानि की मद में और 5000 रुपये वाद व्यय में भी अदा किया जाएगा। नियत अवधि में धनराशि न अदा किए जाने पर ब्याज नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से होगा।
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स्कीम का लाभ न देने पर उपभोक्ता अनमोल वार्ष्णेय ने जिला उपभोक्ता आयोग में वी-मार्ट मॉल के खिलाफ परिवाद दायर कर दिया। नोटिस भेजने के बाद भी उपस्थित न होने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने वी-मार्ट मॉल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
वादी के अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने बताया कि नगर निवासी अनमोल ने मार्च 2022 में वी-मार्ट मॉल से खरीदारी की थी। मॉल की ओर से वादी को बताया गया कि यदि 2500 रुपये की खरीदारी करने के बाद स्कीम के तहत 99 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने पर 1000 रुपये कीमत का बैग दिया जाएगा। जिस पर अनमोल वार्ष्णेय ने 16 मार्च 2022 को 2848 रुपए और 2729 रुपए की खरीदारी करने के बाद 99 रुपए अतिरिक्त अदा किए। स्कीम के तहत मॉल की ओर से उपभोक्ता को एक-एक हजार कीमत के दो बैग देने थे, लेकिन न तो मॉल ने बैग दिए और न ही रुपये। उपभोक्ता के जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कराने के बाद आयोग की ओर से वी-मार्ट मॉल को नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले में एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए। बताया कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने पांच अप्रैल 2025 को वी-मार्ट मॉल को आदेशित किया कि वह वादी अनमोल वार्ष्णेय को योजना के तहत दो बैग या उनकी कीमत परिवाद दायर की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह में अदा करें। इसके अलावा परिवादी को 10 हजार रुपये मानसिक कष्ट, आर्थिक हानि की मद में और 5000 रुपये वाद व्यय में भी अदा किया जाएगा। नियत अवधि में धनराशि न अदा किए जाने पर ब्याज नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से होगा।
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