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Sambhal News: किशोरी से छेड़खानी में आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 18 Oct 2025 02:10 AM IST
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Three-year imprisonment for the accused of molesting a teenager
चंदौसी(संभल)। थाना गुन्नौर क्षेत्र के वर्ष 2020 के किशोरी से छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि थाना गुन्नौर क्षेत्र के एक गांव के पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया कि आठ जनवरी 2020 की दोपहर 12 बजे करीब उसकी 15 वर्षीय पुत्री खेत में गन्ने छीलने गई थी। पुत्री को अकेला देख कर युवक प्रमोद खेत में आ धमका और उसकी पुत्री से छेड़खानी करते हुए अश्लील हरकतें करने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर छोटी पुत्री पहुंच गई। इसके बाद युवक भाग गया। पुत्री ने घर आकर सारी बात बताई। इस मामले में पुलिस ने प्रमोद के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
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विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने प्रमोद को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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