{"_id":"65effdd2c65a3b94e3001b74","slug":"three-and-a-half-years-imprisonment-for-drug-trafficking-convict-sambhal-news-c-204-1-smbd1003-108295-2024-03-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sambhal News: मादक पदार्थों की तस्करी में दोषी को साढ़े तीन साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sambhal News: मादक पदार्थों की तस्करी में दोषी को साढ़े तीन साल की कैद
Tue, 12 Mar 2024 12:31 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Tue, 12 Mar 2024 12:31 PM IST
विज्ञापन
चंदौसी (संभल)। न्यायालय ने कुढ़ फतेहगढ़ थाने में दर्ज एनडीपीएस के मामले में दोषी अनुज शर्मा को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस प्रेमप्रकाश मौर्य ने बताया कि थाना कुढ़फतेहगढ़ में उप निरीक्षक अशोक बाबू शर्मा ने एक मुकदमा एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि लॉक डाउन का पालन कराने के लिए वह अपने सहायक के साथ बाइक से जा रहे थे। जहांगीरपुर से रीठ जाने वाले रास्ते पर ब्रह्मदेव महाराज की मढ़ी के पास पहुंचने पर एक व्यक्ति पैदल कंधे पर प्लास्टिक की बोरी लेकर जा रहा था। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा। आवश्यक बल प्रयोग कर उसे पकड़ा गया। उससे भागने का कारण पूछने पर अपने बोरे में मादक पदार्थ होना बताया। आवश्यक कार्रवाई कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव के न्यायालय में हुई। यहां कोर्ट ने आरोपी को एनडीपीएस का दोषी करार दिया। साथ ही उसे साढ़े तीन साल के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस प्रेमप्रकाश मौर्य ने बताया कि थाना कुढ़फतेहगढ़ में उप निरीक्षक अशोक बाबू शर्मा ने एक मुकदमा एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि लॉक डाउन का पालन कराने के लिए वह अपने सहायक के साथ बाइक से जा रहे थे। जहांगीरपुर से रीठ जाने वाले रास्ते पर ब्रह्मदेव महाराज की मढ़ी के पास पहुंचने पर एक व्यक्ति पैदल कंधे पर प्लास्टिक की बोरी लेकर जा रहा था। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा। आवश्यक बल प्रयोग कर उसे पकड़ा गया। उससे भागने का कारण पूछने पर अपने बोरे में मादक पदार्थ होना बताया। आवश्यक कार्रवाई कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव के न्यायालय में हुई। यहां कोर्ट ने आरोपी को एनडीपीएस का दोषी करार दिया। साथ ही उसे साढ़े तीन साल के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन