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Sambhal News: अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने कसी कमर
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बहजोई। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोके जाने के लिए प्रशासन ने कमर कसी है। इसके लिए कलक्ट्रेट सभागार में बैठक कर डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने सख्त निर्देश दिए।शुक्रवार को कलक्ट्रेट पर हुई बाल विवाह टास्क फोर्स की बैठक में बाल विवाह रोके जाने पर जोर दिया गया।
जिला प्रशासन के मुताबिक अक्षय तृतीय पर विभिन्न समुदायों में बाल विवाह भी होने की संभावना बनी रहती है। इसको हर हाल में रोका जाए। यदि ग्राम पंचायत या किसी भी वार्ड में बाल विवाह मामला सामने आया, तो वार्ड सदस्य व लेखपाल समेत ईओ, बीडीओ, पंचायत मित्र, सफाईकर्मी, रोजगार सेवक के साथ-साथ संबंधित थाना की पुलिस जिम्ममेदार होगी।
डीएम ने कहा कि बाल विवाह दंडनीय अपराध हैं। बाल विवाह में शामिल होने वाले दोनों पक्षों के साथ-साथ विवाह संपन्न कराने वाले भी दंड के भागीदार होते हैं। इसमें आरोपियों को दो वर्ष का कारावास या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
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डीपीओ चंद्रभूषण का कहना था कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के मोबाइल नंबर 9837092818 समेत थाना प्रभारी आदि को सूचना दें सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। वहीं, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गौरव गुप्ताजानकारी दी जा सकती है।
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जिला प्रशासन के मुताबिक अक्षय तृतीय पर विभिन्न समुदायों में बाल विवाह भी होने की संभावना बनी रहती है। इसको हर हाल में रोका जाए। यदि ग्राम पंचायत या किसी भी वार्ड में बाल विवाह मामला सामने आया, तो वार्ड सदस्य व लेखपाल समेत ईओ, बीडीओ, पंचायत मित्र, सफाईकर्मी, रोजगार सेवक के साथ-साथ संबंधित थाना की पुलिस जिम्ममेदार होगी।
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डीएम ने कहा कि बाल विवाह दंडनीय अपराध हैं। बाल विवाह में शामिल होने वाले दोनों पक्षों के साथ-साथ विवाह संपन्न कराने वाले भी दंड के भागीदार होते हैं। इसमें आरोपियों को दो वर्ष का कारावास या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
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डीपीओ चंद्रभूषण का कहना था कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के मोबाइल नंबर 9837092818 समेत थाना प्रभारी आदि को सूचना दें सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। वहीं, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गौरव गुप्ताजानकारी दी जा सकती है।