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Sambhal News: फल, फूल और सब्जी की खेती पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ी
Sun, 02 Mar 2025 01:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Sun, 02 Mar 2025 01:07 AM IST
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चंदौसी। फल, फूल और सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बागवानी में मिलने वाली सब्सिडी में इजाफा किया गया है। जिले में योजना के तहत एक हजार किसानों को बढ़ी हुई सब्सिडी का लाभ मिलेगा। किसान कम लागत में बागवानी कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।
जिला उद्यान अधिकारी सुघर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के स्थान पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना संचालित की गई है। किसान इस योजना के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी की खेती कर आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग फल, फूल और सब्जी की खेती के लिए सब्सिडी देता है। इसके लिए हर बार विभाग को लक्ष्य भी दिया जाता है। योजना के तहत लघु व सीमांत किसानों को एक हेक्टेयर या उसे अधिक क्षेत्रफल में खेती करने पर अनुदान दिया जाता है। अब आम, अमरूद, पपीता, केला, ड्रेगन, फ्रूट्स, स्ट्राबेरी के साथ सब्जियों में मिलने वाली सब्सिडी में इजाफा किया गया है। ड्रेगन फ्रूट्स के लिए सब्सिडी 30 हजार से बढ़ाकर 1.62 लाख, केला के लिए 30780 से बढ़ाकर 42 हजार प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण के लिए खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की छायाप्रति, दो फोटो और मोबाइल नंबर के साथ उद्यान विभाग के कार्यालय में सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ प्रथम आवक, प्रथम पावक के आधार पर दिया जाएगा।
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जिला उद्यान अधिकारी सुघर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के स्थान पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना संचालित की गई है। किसान इस योजना के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी की खेती कर आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग फल, फूल और सब्जी की खेती के लिए सब्सिडी देता है। इसके लिए हर बार विभाग को लक्ष्य भी दिया जाता है। योजना के तहत लघु व सीमांत किसानों को एक हेक्टेयर या उसे अधिक क्षेत्रफल में खेती करने पर अनुदान दिया जाता है। अब आम, अमरूद, पपीता, केला, ड्रेगन, फ्रूट्स, स्ट्राबेरी के साथ सब्जियों में मिलने वाली सब्सिडी में इजाफा किया गया है। ड्रेगन फ्रूट्स के लिए सब्सिडी 30 हजार से बढ़ाकर 1.62 लाख, केला के लिए 30780 से बढ़ाकर 42 हजार प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण के लिए खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की छायाप्रति, दो फोटो और मोबाइल नंबर के साथ उद्यान विभाग के कार्यालय में सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ प्रथम आवक, प्रथम पावक के आधार पर दिया जाएगा।
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