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मुख्यमंत्री के मंच को गंगाजल से शुद्धिकरण करने का दावा करने वाले सपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया
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संभल। मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने और उनके मंच को गंगाजल से शुद्धिकरण करने का दावा करने वाले समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव भावेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 8-10 अज्ञात लोग जो आरोपी बनाए गए हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है।
गुरुवार को बहजोई थाना पुलिस ने गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव नगला अजमेरी निवासी समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव भावेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया कि सपा नेता ने बुधवार को गांव केला देवी मंदिर के नजदीक जहां मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जनसभा को संबोधित किया था, वहां मुख्यमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और मंच को शुद्धिकरण करने जैसी बातें कहीं। इससे माहौल खराब होने की स्थिति बनी।
बहजोई थाना क्षेत्र के गांव बरखेड़ा निवासी एजेंट पुत्र प्रेमपाल की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी सपा नेता की तलाश की गई। इसी क्रम में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया कि अन्य लोगों को चिह्नित करने के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।
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इन धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा
धारा 153 ए (धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने का प्रयास करना)
धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास)
धारा 505 ( झूठा बयान और अफवाह फैलाना, सार्वजनिक शांति के खिलाफ)
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गुरुवार को बहजोई थाना पुलिस ने गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव नगला अजमेरी निवासी समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव भावेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया कि सपा नेता ने बुधवार को गांव केला देवी मंदिर के नजदीक जहां मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जनसभा को संबोधित किया था, वहां मुख्यमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और मंच को शुद्धिकरण करने जैसी बातें कहीं। इससे माहौल खराब होने की स्थिति बनी।
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बहजोई थाना क्षेत्र के गांव बरखेड़ा निवासी एजेंट पुत्र प्रेमपाल की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी सपा नेता की तलाश की गई। इसी क्रम में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया कि अन्य लोगों को चिह्नित करने के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।
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इन धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा
धारा 153 ए (धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने का प्रयास करना)
धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास)
धारा 505 ( झूठा बयान और अफवाह फैलाना, सार्वजनिक शांति के खिलाफ)