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Sambhal News: कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन मिलेंगे 593.79 रुपये
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संभल। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू कर दी गई हैं। ये दरें शासन के निर्देशों के क्रम में निर्धारित श्रेणियों के अनुसार प्रभावी होंगी।
सहायक श्रमायुक्त रामलखन पटेल ने बताया कि एक अप्रैल 2026 से प्रभावी मूल मजदूरी और एक अक्तूबर से 31 मार्च 2027 तक के लिए निर्धारित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को इसमें शामिल किया गया है। अर्धकुशल श्रमिकों को अब 12,530.30 रुपये मासिक या 481.93 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी।
अर्धकुशल श्रमिकों के लिए यह दर 13,782.30 रुपये मासिक या 530.09 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। कुशल श्रमिकों को 15,438.42 रुपये मासिक या 593.79 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देय होगी।
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निर्धारित मजदूरी दरें किसी भी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल नहीं होंगी। ठेका श्रम के अंतर्गत कार्य कराने वाले नियोजकों को भी न्यूनतम मजदूरी और जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान अनिवार्य होगा।
महंगाई भत्ता और दैनिक दर के नियम
परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल और एक अक्तूबर से पूर्व आवश्यक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी। मजदूरी की दैनिक दर न्यूनतम मूल मजदूरी और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के 1/26वें भाग से कम नहीं होगी। यदि किसी कार्य का भुगतान मात्रानुपाती दर से किया जाता है, तो उसके लिए निर्धारित कालानुपाती दर से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी।
अंशकालिक और किशोर श्रमिकों के लिए प्रावधान
रामलखन पटेल ने बताया कि जिन कर्मचारियों के कार्य के घंटे एक दिन में छह घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं, उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों की घंटावार मजदूरी की दर दैनिक मजदूरी के अनुपात में निर्धारित होगी। यह दैनिक दर के आधे भाग से कम नहीं होगी। किशोर श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी की कालानुपाती दर किसी वयस्क कर्मचारी पर लागू दर से कम नहीं होगी। मजदूरी की निर्धारित न्यूनतम दरों में विश्राम दिवस के पारिश्रमिक को भी सम्मिलित किया गया है। सहायक श्रमायुक्त ने नियोजकों से श्रमिकों को वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने की अपील की है।
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सहायक श्रमायुक्त रामलखन पटेल ने बताया कि एक अप्रैल 2026 से प्रभावी मूल मजदूरी और एक अक्तूबर से 31 मार्च 2027 तक के लिए निर्धारित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को इसमें शामिल किया गया है। अर्धकुशल श्रमिकों को अब 12,530.30 रुपये मासिक या 481.93 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी।
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अर्धकुशल श्रमिकों के लिए यह दर 13,782.30 रुपये मासिक या 530.09 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। कुशल श्रमिकों को 15,438.42 रुपये मासिक या 593.79 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देय होगी।
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निर्धारित मजदूरी दरें किसी भी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल नहीं होंगी। ठेका श्रम के अंतर्गत कार्य कराने वाले नियोजकों को भी न्यूनतम मजदूरी और जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान अनिवार्य होगा।
महंगाई भत्ता और दैनिक दर के नियम
परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल और एक अक्तूबर से पूर्व आवश्यक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी। मजदूरी की दैनिक दर न्यूनतम मूल मजदूरी और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के 1/26वें भाग से कम नहीं होगी। यदि किसी कार्य का भुगतान मात्रानुपाती दर से किया जाता है, तो उसके लिए निर्धारित कालानुपाती दर से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी।
अंशकालिक और किशोर श्रमिकों के लिए प्रावधान
रामलखन पटेल ने बताया कि जिन कर्मचारियों के कार्य के घंटे एक दिन में छह घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं, उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों की घंटावार मजदूरी की दर दैनिक मजदूरी के अनुपात में निर्धारित होगी। यह दैनिक दर के आधे भाग से कम नहीं होगी। किशोर श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी की कालानुपाती दर किसी वयस्क कर्मचारी पर लागू दर से कम नहीं होगी। मजदूरी की निर्धारित न्यूनतम दरों में विश्राम दिवस के पारिश्रमिक को भी सम्मिलित किया गया है। सहायक श्रमायुक्त ने नियोजकों से श्रमिकों को वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने की अपील की है।