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Sambhal: जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री, नौ केसों में 12.50 लाख का जुर्माना, दूध-घी व गुड़ था घटिया

Thu, 04 Dec 2025 07:17 PM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 04 Dec 2025 07:17 PM IST
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Sambhal: Sale of adulterated food items in the district, fine of Rs 12.50 lakh in nine cases
मिलावटी खाद्य पदार्थ

संभल जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा खूब फलफूल रहा है। दूध, घी, खोया, गुड़ और बेसन समेत कई खाद्य पदार्थों में मिलावट करके आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। एडीएम ने ऐसे मिलावटी खाद्य पदार्थों के नौ मामलों में सुनवाई करते हुए 12.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर दुकानों और अन्य स्थानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाते हैं और जांच में गुणवत्ता नहीं पाए जाने पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामले में जुर्माने की कार्रवाई होती है, फिर भी मिलावट के धंधे से जुड़े लोग आमजन के स्वास्थ्य को लेकर कतई गंभीर नहीं दिख रहा।
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पूर्व में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सैंपल लिए जाने पर जांच में फेल हुए खाद्य पदार्थों के वाद एडीएम के न्यायालय में दर्ज कराए गए। एडीएम प्रदीप वर्मा ने नवंबर महीने में उन मामलों में सुनवाई करते हुए 12.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इनमें संभल कोतवाली क्षेत्र के तीन, जुनावई थानाक्षेत्र का एक, बनियाठेर थाना क्षेत्र के दो, चंदौसी थाना क्षेत्र का एक, असमोली थाना क्षेत्र का एक और गुन्नौर थाना क्षेत्र का एक मामला है।


 

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