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संभल बवाल: तीन आरोपियों की जमानत याचिका पर सात और 10 फरवरी को सुनवाई, एक ने वापस ली अर्जी
Fri, 31 Jan 2025 07:12 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
Published by: विमल शर्मा
Updated Fri, 31 Jan 2025 07:12 PM IST
सार
संभल बवाल के चार आरोपियों में से तीन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की नई तारीख मिली है। इसमें दो की सुनवाई 7 और एक की 10 फरवरी को होगी। चौथे आरोपी ने जमानत अर्जी वापस ले ली। 24 नवंबर को हुए बवाल में चार लोगों की मौत हुई थी।
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संभल बवाल के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई
- फोटो : संवाद
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विस्तार
संभल बवाल के चार आरोपियों में से तीन को सुनवाई के लिए नई तारीख मिल गई है। दो आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई सात फरवरी को होगी, जबकि एक आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई 10 फरवरी होगी। वहीं चौथे आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए बवाल में चार लोगों की जान चली गई।
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कई पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। उपद्रवियों ने पुलिस टीम और उनके वाहन पर पथराव किया। आगजनी भी की थी। इस मामले में संभल कोतवाली और नखासा थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। शुक्रवार को दिलनवाज, असद, रफी उजम्मा उर्फ रजी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। साथ ही जनपद न्यायाधीश से स्थानांतरित होकर आई आरोपी आमिर की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई शुक्रवार को होनी थी।
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आरोपी दिलनवाज व असद के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय की अदालत में दिया गया, जिसमें जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सात फरवरी निश्चित की गई। रफी उजम्मा उर्फ रजी के जमानत प्रार्थना पत्र को उनके अधिवक्ता द्वारा बल न दिए जाने को कहा गया।
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जिसके बाद जमानत प्रार्थना पत्र वापस ले लिया गया। इसके बाद आमिर के जमानत प्रार्थना पत्र पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी द्वारा स्थगन लगाया गया, जिस पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है।